'अदालतों को इस धारणा को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि केवल लड़का ही वृद्धावस्था में माता-पिता की देखभाल करेगा; पितृसत्तात्मक टिप्पणियों से बचें': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों को निर्णयों में पितृसत्तात्मक टिप्पणी करने से परहेज करने की सलाह दी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ 7 साल के लड़के के अपहरण और हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा की पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिका पर फैसला कर रही थी।
खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड की पुष्टि करने वाली अपनी अपील में लड़के की हत्या को गंभीर स्थिति माना।
अपील खारिज करते हुए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
"जानबूझकर एकमात्र बेटे की हत्या के मृतक के माता-पिता के लिए गंभीर नतीजे हैं। माता-पिता के लिए अपने एकमात्र बेटे के नुकसान की पीड़ा, जो परिवार के वंश को आगे ले जाएगा और उन्हें अपने बुढ़ापे के माध्यम से देखने की उम्मीद है, अथाह है। पीड़ित पक्ष के लिए अत्यधिक दुख, निश्चित रूप से विकट परिस्थितियों में जोड़ता है।"
पुनर्विचार कार्यवाही में वर्तमान खंडपीठ ने अपील निर्णय में की गई ऐसी टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। कार्यवाही के वर्तमान दौर में यह स्पष्ट रूप से नोट किया गया कि यद्यपि बच्चे की हत्या भीषण कार्य है, इसलिए बच्चे का लिंग अपने आप में विकट परिस्थिति नहीं हो सकता है।
सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,
"ऐसी परिस्थिति में संवैधानिक अदालत के लिए यह मायने नहीं रखता और न ही होना चाहिए कि छोटा बच्चा लड़का था या लड़की। हत्या समान रूप से दुखद बनी हुई है। न्यायालयों को इस धारणा को आगे बढ़ाने में शामिल नहीं होना चाहिए कि केवल लड़का ही परिवार के वंश को आगे बढ़ाता है या वृद्धावस्था में माता-पिता की सहायता करने में सक्षम होता है। इस तरह की टिप्पणी अनैच्छिक रूप से पितृसत्तात्मक मूल्य निर्णयों को आगे बढ़ाती है, जिससे अदालतों को संदर्भ की परवाह किए बिना बचना चाहिए।"
अपर्णा भट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य मामले में 2021 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों में पितृसत्तात्मक और महिला विरोधी टिप्पणियों से बचने के लिए न्यायालयों को कई दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने का निर्देश देने वाली जमानत की शर्त को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि अदालतों को किसी भी रूढ़िवादी राय को व्यक्त करने से बचना चाहिए।
कार्यवाहियों के दौरान बोले गए शब्दों में या न्यायिक आदेश के दौरान, इस आशय से है कि:
(i) महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है।
(ii) महिलाएं स्वयं निर्णय लेने में अक्षम हैं या नहीं ले सकती हैं।
(iii) पुरुष घर के "मुखिया" होते हैं और उन्हें परिवार से संबंधित सभी निर्णय लेने चाहिए।
(iv) महिलाओं को हमारी संस्कृति के अनुसार विनम्र और आज्ञाकारी होना चाहिए।
(v) "अच्छी" महिलाएं यौन रूप से वर्जिन होती हैं।
(vi) मातृत्व हर महिला का कर्तव्य और भूमिका है। इस आशय की धारणा है कि वह मां बनना चाहती है।
(vii) महिलाएं अपने बच्चों, उनके पालन-पोषण और देखभाल की प्रभारी होनी चाहिए।
(viii) रात में अकेले रहना या कुछ खास कपड़े पहनना महिलाओं को हमले के लिए जिम्मेदार बनाता है।
(ix) शराब, धूम्रपान आदि का सेवन करने वाली महिला। पुरुषों द्वारा अवांछित अग्रिमों को उचित ठहराया जा सकता है या "इसके लिए कहा है"।
(x) महिलाएं भावुक होती हैं और अक्सर घटनाओं पर अति-प्रतिक्रिया या नाटकीयता करती हैं, इसलिए उनकी गवाही की पुष्टि करना आवश्यक है।
(xi) यौन अपराध के मामलों में "सहमति" का आकलन करते समय यौन रूप से सक्रिय महिलाओं द्वारा प्रदान किए गए प्रशंसापत्र साक्ष्य पर संदेह किया जा सकता है।
(xii) यौन अपराध के मामले में शारीरिक नुकसान के साक्ष्य की कमी के कारण महिला द्वारा सहमति का अनुमान लगाया जाता है।
केस टाइटल : पुलिस निरीक्षक द्वारा सुंदर @ सुंदरराजन बनाम राज्य | लाइवलॉ (एससी) 217/2023
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