उपभोक्ता शिकायतों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में दायर कुछ उपभोक्ता शिकायतों को ट्रांसफर करने के लिए यस बैंक द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाओं को खारिज किया।
अदालत ने कहा,
"उपभोक्ता शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दायर की जाती हैं, इसलिए, ऐसी उपभोक्ता शिकायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, उपभोक्ता शिकायतों के ट्रांसफर करने के अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है।"
बैंक ने इलाहाबाद, दिल्ली और मद्रास के उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं को स्थानांतरित करने की भी मांग की थी।
अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
कोर्ट ने कहा,
"हम उक्त उच्च न्यायालयों से बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने का अनुरोध करते हैं, जिसने अंतिम सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2022 तय की है। उच्च न्यायालय बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने और फिर आगे बढ़ने के लिए लंबित मामलों को स्थगित कर सकते हैं।"
केस का नाम: यस बैंक लिमिटेड बनाम 63 मून्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड।
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (एससी) 135
केस नंबर | तारीख : टी.पी.(सी) 968-971 ऑफ़ 2020 | 1 फरवरी 2022
कोरम: जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम
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