नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लागू हो गया है।
आधिकारिक राजपत्र में शुक्रवार को प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार जनवरी, 2020 के 10 वें दिन को तय करती है', जिस तारीख को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।
नागरिकता संशोधन विधेयक 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। एक दिन पहले, इसे लोकसभा में पेश किया गया था, और एक दिन बाद इसे राज्यसभा में पारित किया गया था।
राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को अपनी सहमति दी और उसी दिन राजपत्र पर इसे अधिसूचित किया गया।
अधिनियम के अनुसार, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत आ गए हैं, उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।