पालतू जानवरों को पालने की पसंद अनुच्छेद 21 के तहत निजता के मौलिक अधिकार के दायरे में : केरल हाईकोर्ट

Choice To Rear Pets Traceable To Fundamental Right To Privacy Under Article 21 : Kerala HC

Update: 2020-04-06 14:31 GMT

Kerala High Court

 COVID ​​-19 लॉकडाउन के बीच एक व्यक्ति को अपनी तीन बिल्लियों के लिए पालतू भोजन खरीदने की अनुमति देने के दौरान, केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पालतू जानवरों को पालने की पसंद निजता के मौलिक अधिकार के लिए योग्य है।

यह महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्ति शाजी पी चेली ने एन प्रकाश द्वारा अपने पालतू जानवर बिल्ली के भोजन का एक विशेष ब्रांड खरीदने के लिए वाहन पास की मांग के मामले में दायर किए गए मामले में अलग से लेकिन सहमति से दिए फैसले में की।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि वह शाकाहारी है और घर में मांसाहारी भोजन नहीं पकाया जाता है। इसलिए, अपनी बिल्लियों के लिए, वह खाने के एक विशेष ब्रांड की बाहर से खरीदारी करता है।

जस्टिस ए के जयशंकरन नांबियार और जस्टिस शाजी पी चेली की पीठ ने कहा कि जानवरों के जीवन के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारत के पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजा के मामले में मान्यता दी गई है।

न्यायमूर्ति चेली तो याचिकाकर्ता द्वारा निजता के अधिकार के तहत यात्रा के विकल्प तय करने के अपने अधिकार के तहत दावा की गई राहत के बीच एक कड़ी को नोटिस करने के लिए एक कदम आगे बढ़ गए। यह ध्यान दिया गया कि शाकाहारी बने रहने की उनकी पसंद, उनके घर में मांसाहारी भोजन न पकाने की उनकी पसंद, पाली गई बिल्लियों के लिए उनकी पसंद और खाने के किसी विशेष ब्रांड की उनकी पसंद, निजता के उनके अधिकार के सभी पहलू हैं।

"याचिकाकर्ता की पसंद मांसाहारी भोजन नहीं बनाना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक अच्छी तरह से संरक्षित पहलू है और उसके पास बाहर से भोजन मंगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कानूनी परिस्थितियों के इन समूहों ने यही निष्कर्ष निकाला है। पशु कल्याण बोर्ड के फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा पशुओं पर दिए गए जीवन के अधिकार से ऊपर, हर नागरिक को अपने जीवन का आनंद लेने का अधिकार है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पालतू जानवरों की पसंद का अधिकार भी है। इतना ही, पालतू जानवरों के लिए एक नागरिक की पसंद, जिसे पुट्टास्वामी के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त है, निजता के अपने मौलिक अधिकार के लिए पता लगाने योग्य है, जो बदले में अनुच्छेद 21 के तहत उसके अधिकार का एक पहलू है।"

न्यायमूर्ति नांबियार ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि नागराजा में सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के स्वास्थ्य के विश्व स्वास्थ्य संगठन ( OIE) के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में से एक तथ्य लिया था, जिसमें भारत एक सदस्य है, जो जानवरों के लिए पांच स्वतंत्रताओं की पहचान करता है:

• भूख, प्यास और कुपोषण से मुक्ति,

• भय और संकट से मुक्ति,

• शारीरिक और थर्मल परेशानी से मुक्ति,

• दर्द, चोट और बीमारी से मुक्ति और

• व्यवहार के सामान्य पैटर्न को व्यक्त करने की स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था कि ये अधिकार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 3 और 11 के लिए भी हैं।

पीठ ने कहा कि नागराजा (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, अनुच्छेद 51 ए (जी) और (एच) के प्रकाश में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की फिर से व्याख्या करने के लिए "न्यायिक सोच में बदलाव" को प्रदर्शित करता है। संविधान, जो "जीवित प्राणियों के लिए दया" और "वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद विकसित करने" की आवश्यकता की बात करता है। हाईकोर्ट ने कहा.

तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट " क्रूरता से मुक्त जीवन जीने के लिए जानवरों में एक अधिकार और प्रतिष्ठा को पहचानने के लिए" पशु की रक्षा से आगे बढ़ा।"

पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि "पशु चारा और खाना " को आवश्यक वस्तुओं के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान आवागमन की अनुमति है।

न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी कि याचिकाकर्ता आदेश की प्रति के साथ, स्व-घोषणा के आधार पर बिल्ली का चारा खरीदने के लिए यात्रा कर सकता है।

न्यायमूर्ति नांबियार ने कहा, "जब हम इस मामले में पशु की मदद के लिए खुश हैं, तो हम यह भी निश्चित कर रहे हैं कि हमारे निर्देश याचिकाकर्ता के घर में" दुर्गति "को रोकने में मदद करेंगे।" 


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