INX मीडिया : पी चिदंबरम की याचिका पर शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Update: 2019-08-21 13:34 GMT

INX मीडिया मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त को सुनवाई करेगा। उनकी जल्द सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है।

बुधवार शाम अयोध्या मामले की सुनवाई खत्म हो जाने के बाद CJI रंजन गोगोई से निर्देश लेने के बाद रजिस्ट्रार ने चिदंबरम के वकीलों को ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक CJI गुरुवार को तय करेंगे कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

चूंकि SC द्वारा कोई अंतरिम सरंक्षण प्रदान नहीं किया गया है इसलिए दिल्ली HC का फैसला लागू है जिससे एजेंसियां ​​चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती हैं।

याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल द्वारा जस्टिस रमना के सामने दो दौर की मेंशनिंग की गई। एक सुबह और दूसरी दोपहर 2 बजे। सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने चिदंबरम के लिए लुक आउट नोटिस जारी किया है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जस्टिस रमना ने कहा कि जब तक इसे उचित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध नहीं किया जाता, तब तक सुनवाई नहीं हो सकती।

उन्होंने कहा कि केवल CJI ही मामले की लिस्टिंग के बारे में आदेश पारित कर सकते हैं और CJI के कार्यालय में फाइल भेज सकते हैं। वहीं रजिस्ट्रार ने पीठ को बताया कि अभी याचिका में डिफेक्ट दूर किए गए हैं। अब इसे CJI के पास रखा जाएगा।

वहीं सिब्बल का कहना था कि वो राज्यसभा के सांसद हैं और उनके कानून से भागने की कोई कोई आशंका नहीं है। वो इसके लिए अंडरटेकिंग भी देने को तैयार हैं। लेकिन पीठ ने ये मांग ठुकरा दी।  

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