जस्टिस संजीव खन्ना होंगे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
केंद्र सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा,
"भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति भारत के माननीय चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना को 11 नवंबर, 2024 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त करती हैं।"
जस्टिस खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। 13 मई, 2025 तक उनका कार्यकाल लगभग सात महीने का होगा। निवर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर जज जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश अपने उत्तराधिकारी के रूप में की थी।
जस्टिस खन्ना को 18 जनवरी, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था।
जस्टिस खन्ना के उल्लेखनीय निर्णय
2019 में जस्टिस खन्ना ने संविधान पीठ की ओर से मुख्य निर्णय लिखा, जिसमें कहा गया कि RTI Act सीजेआई के कार्यालय पर लागू होता है। अमिश देवगन बनाम भारत संघ में जस्टिस संजीव खन्ना का निर्णय घृणास्पद भाषणों को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उल्लेखनीय है।
2021 में जस्टिस संजीव खन्ना ने 2-जजों के बहुमत से असहमति जताते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। जस्टिस खन्ना ने संविधान पीठ की ओर से निर्णय लिखा, जिसमें कहा गया कि अपरिवर्तनीय टूटना सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करके विवाह को भंग करने का आधार हो सकता है।
जस्टिस खन्ना ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत याचिकाओं से संबंधित राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों को निपटाया।
2023 में उनकी पीठ ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि मुकदमे को तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। संजय सिंह मामले में जस्टिस खन्ना की पीठ के कुछ सवालों का सामना करने के बाद ED ने जमानत देने की अनुमति दी।
इस साल मई में अपने पहले तरह के आदेश में जस्टिस खन्ना की पीठ ने चुनाव प्रचार के उद्देश्य से तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। जुलाई में जस्टिस खन्ना की पीठ ने कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए PMLA के तहत गिरफ्तारी के लिए और आधार शामिल करने की आवश्यकता की जांच करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी।
जस्टिस खन्ना की पीठ ने EVM-VVPAT मामले को भी निपटाया। 100% VVPAT सत्यापन की याचिका अस्वीकार करते हुए फैसले ने ECI को और सुरक्षा उपाय शुरू करने का निर्देश दिया। वे अनुच्छेद 370 और चुनावी बांड मामलों में संविधान पीठ के फैसलों का भी हिस्सा थे। चुनावी बांड मामले में उन्होंने एक अलग लेकिन सहमति वाली राय लिखी, जिसमें विस्तार से बताया गया कि किस प्रकार इस गुमनाम योजना ने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया।