केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की औपचारिक मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के अनुदान को औपचारिक मंजूरी पत्र जारी किया है।
यह आदेश जज और एडवोकेट जनरल (JAG) और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स (AEC) की मौजूदा धाराओं के अलावा भारतीय सेना के सभी दस धाराओं में स्थायी सेवा आयोग (SSC) के महिला अधिकारियों को दिए जाने वाले अनुदान को निर्दिष्ट करता है।
भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि यह महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में पात्र महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग और कमान पदों के अनुदान को लागू करने के लिए एक महीने का समय दिया था। 17 फरवरी के फैसले ने निर्देश दिया कि सेना में महिलाओं को स्थायी सेवा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी सेवा की परवाह किए बिना, सभी दस धाराओं में जहां पहले से ही केंद्र सरकार ने महिलाओं को लघु सेवा आयोग देने का निर्णय लिया था।
इस माह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना में पात्र महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग और कमांड पोस्ट के अनुदान को लागू करने के लिए एक महीने का समय दे दिया था।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने 17 फरवरी 2020 को दिए गए फैसले को लागू करने के लिए 6 महीने के विस्तार की मांग करने वाली केंद्र सरकार की अर्जी पर ये समय दिया था।
दरअसल 17 फरवरी के फैसले में निर्देश दिया गया था कि सेना में महिलाओं को सेवा की परवाह किए बिना सभी दस धाराओं में स्थायी सेवा प्रदान की जानी चाहिए,जहां पहले से ही केंद्र सरकार ने महिलाओं को शार्ट सर्विस कमीशन देने का निर्णय लिया था।