क्या ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने से बाहर किए गए कैडेट्स को नौकरी में आरक्षण के लिए पूर्व सैनिक माना जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या ट्रेनिंग के दौरान चोट या दिव्यांगता के कारण बाहर किए गए सैन्य कैडेट्स को सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से पूर्व सैनिक माना जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
"बहस के दौरान, जिन पहलुओं पर चर्चा हुई, उनमें से एक यह था कि क्या बाहर किए गए कैडेट्स को भी विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी नौकरियों और पदों में ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ पाने के उद्देश्य से पूर्व सैनिक या पूर्व सैन्य कर्मी माना जा सकता है। माननीय ASG इस पहलू पर निर्देश लेंगे, ताकि जांच के दायरे में बाहर किए गए कैडेट्स को भी शामिल किया जा सके, क्योंकि उनमें से अधिकांश 20 साल की उम्र के आसपास हैं।"
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ऐसे कैडेट्स को होने वाली कठिनाइयों से जुड़े एक स्वतः संज्ञान (Suo Motu) मामले की सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान, एमिक्स क्यूरी (न्याय मित्र) सीनियर एडवोकेट रेखा पल्ली ने कहा कि ऐसे लगभग 80 से 90 प्रतिशत कैडेट्स का पुनर्वास किया जा सकता है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें आरक्षण भी नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 10 प्रतिशत कैडेट्स गंभीर रूप से प्रभावित हैं और हो सकता है कि वे हिलने-डुलने की स्थिति में भी न हों और उन्हें सहायता की आवश्यकता हो।
पल्ली ने कोर्ट को बताया कि ऐसे कैडेट्स की कुल संख्या लगभग 2,000 से 2,500 है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद, दिव्यांगता पेंशन नहीं दी जा रही है। इसके लिए आवश्यक वार्षिक बजट लगभग 1.2 करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि वायु सेना, नौसेना और थल सेना ने दिव्यांगता पेंशन देने और उन्हें पूर्व सैनिक मानने की सिफारिश की।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वेंकटरमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय पुनर्वास पर काम करने और पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है। उन्होंने दो पहलुओं पर एक व्यवस्थित प्रस्ताव के साथ वापस आने के लिए समय मांगा: विकलांगता के पुनर्मूल्यांकन की कार्यप्रणाली और पेंशन तथा लाभों का व्यापक मुद्दा।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल वित्तीय खर्च का नहीं है, बल्कि प्रशिक्षुओं को कमीशन प्राप्त अधिकारियों के बराबर मानना अनुचित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग ने पहले भी, सेवा से हटाए गए (बोर्डेड-आउट) कैडेटों को विकलांगता पेंशन देने के संबंध में कुछ आपत्तियां जताई थीं, और सुझाव दिया था कि इस मामले की जाँच आठवें वेतन आयोग द्वारा की जा सकती है, जिसका गठन हो चुका है।
पुनर्वास के मुद्दे पर ASG ने कहा कि रक्षा मंत्रालय पहले से ही इस संबंध में प्रस्तावों पर काम कर रहा है और वित्त मंत्रालय इसमें समन्वय करेगा।
जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मामला अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सेवा से हटाए गए कैडेटों—जिनमें से अधिकांश 20 वर्ष की आयु वर्ग के हैं—को पूर्व-सैनिकों के मौजूदा दायरे में शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि वे आरक्षण के लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उनमें से कुछ को उनकी क्षमताओं के आधार पर कोई वैकल्पिक रोज़गार दिया जा सकता है।
खंडपीठ ने 'एमिक्स क्यूरी' (अदालत के सहायक) से अनुरोध किया कि वे ऐसे कैडेटों की स्थिति में सुधार के उपाय सुझाते हुए विस्तृत नोट प्रस्तुत करें।
इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तारीख तय की।
Case Title – In Re: Cadets Disabled In Military Training Struggle