बिहार सरकार ने ऐश्वर्या सिन्हा और केशव रंजन को डिप्टी एडवोकेट जनरल (AAG) नियुक्त किया
बिहार सरकार के विधि विभाग ने श्री ऐश्वर्या सिन्हा और श्री केशव रंजन को राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता (Additional Advocate General-AAG) के रूप में वचनबद्ध किया है।
यह नियुक्ति बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के तहत गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। विभाग की ओर से जारी आदेश में दोनों अधिवक्ताओं को सरकार से संबंधित मुकदमों में राज्य का पक्ष रखने और सौंपे गए मामलों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने को कहा गया है।
नियुक्त किए गए अपर महाधिवक्ताओं को उन्हें आवंटित मामलों में स्वयं उपस्थित होकर पैरवी करना अनिवार्य होगा। उन्हें अपने द्वारा निपटाए गए मामलों और उनमें पारित आदेशों का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
आदेश के अनुसार, यदि किसी मामले में राज्य सरकार, सरकारी निगम, बोर्ड, स्वायत्त निकाय या ऐसी संस्था का हित जुड़ा हो, तो संबंधित विधि पदाधिकारी उस मामले में सरकार के खिलाफ पेश नहीं हो सकेंगे।
दोनों AAG के कार्यों का महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष मूल्यांकन किया जाएगा। निर्धारित जिम्मेदारियों का संतोषजनक ढंग से पालन नहीं करने की स्थिति में उनकी वचनबद्धता समाप्त की जा सकती है।
इसके अलावा, नियमों के अनुसार प्रत्येक वचनबद्ध विधि पदाधिकारी के लिए चार सहायक अधिवक्ताओं की व्यवस्था भी की जाएगी।
यह आदेश 10 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अपर महाधिवक्ता पद से संबंधित पूर्व के आदेशों को अधिक्रमित करता है।