त्विशा शर्मा दहेज मृत्यु मामला: रिटायर जज गिरिबाला सिंह और बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ी

Update: 2026-07-17 07:32 GMT

मॉडल और एक्टर त्विशा शर्मा की कथित दहेज मृत्यु मामले में भोपाल की अदालत ने रिटायर जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 28 जुलाई तक बढ़ाई। दोनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु का मामला दर्ज है।

इससे पहले अदालत उनकी न्यायिक हिरासत 14 जुलाई तक बढ़ा चुकी थी।

33 वर्षीय ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज मृत्यु), धारा 85 (क्रूरता), धारा 3(5) (साझा मंशा) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई। जांच एजेंसी ने जांच के दौरान मिले कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का मिलान करने के लिए दोनों आरोपियों के आवाज के नमूने लेने की मांग की।

इससे पहले 29 मई को भोपाल अदालत ने मां-बेटे को पांच दिन की CBI हिरासत में भेजा था। इसके बाद 2 जून को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसे बाद में 16 जून को फिर 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया।

समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन बाद में आत्मसमर्पण करने की अनुमति के साथ अपनी याचिका वापस ले ली।

वहीं, गिरिबाला सिंह को ट्रायल कोर्ट ने 15 मई को अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने कहा था कि FIR और व्हाट्सएप चैट मुख्य रूप से उनके बेटे के खिलाफ हैं। हालांकि, राज्य सरकार और त्विशा शर्मा के माता-पिता की चुनौती पर हाईकोर्ट ने 27 मई को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी।

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