भारतीय न्याय संहिता विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कठोर पुलिस शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है: कपिल सिब्बल

Update: 2023-08-14 02:15 GMT

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए बिलों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि बिल "राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कठोर पुलिस शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देता है।" केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए नए बिलों में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करने और बदलने का प्रस्ताव है।

पूर्व कानून मंत्री सिब्बल ने अपने 'एक्स' अकाउंट, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर कहा कि भारतीय न्याय संहिता राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कठोर पुलिस शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देती है।

विधेयक - भारतीय न्याय संहिता 2023, आईपीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सीआरपीसी को प्रतिस्थापित करने के लिए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 - शुक्रवार को लोकसभा में विचार के लिए पेश किए गए और अब उन्हें एक स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है।

विधेयक पेश करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजद्रोह कानून के विवादास्पद मुद्दे पर सरकार के रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया और कहा कि प्रस्तावित आईपीसी प्रतिस्थापन विधेयक, जिसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 (विधेयक) के रूप में जाना जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

सरकार ने यह भी कहा है कि विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, लॉ यूनिवर्सिटीज़, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। विधेयक के लिए विभिन्न समिति की सिफारिशों पर गौर किया गया है।

भारतीय न्याय संहिता आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करने का प्रस्ताव करती है, 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करती है और 8 नई धाराएं पेश करती है। इसमें कुल 356 प्रावधान हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त करती है, उनके 160 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करती है और 9 नए प्रावधान पेश करती है। इस विधेयक में कुल 533 धाराएं हैं।

भारतीय साक्षी विधेयक साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करता है, 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव करता है और एक नया प्रावधान पेश करता है। इसमें कुल 170 अनुभाग हैं।

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