असम बेदखली 2021 - सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ विपक्षी नेता की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, पुनर्वास उपायों के निर्देश दिये

Update: 2023-08-11 15:38 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया द्वारा असम सरकार के "जबरन बेदखली अभियान" के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो 21-23 सितंबर 2021 तक असम राज्य के दरांग जिले में हुई थी।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि चूंकि असम हाईकोर्ट के आदेश के लगभग सात महीने बाद अदालत का रुख किया गया। मामले में विध्वंस और बेदखली का मुद्दा अब नहीं रह गया है। हालांकि इसमें कहा गया कि पुनर्वास का प्रश्न अभी भी एक जीवित मुद्दा है। इस संदर्भ में जिन परिवारों (लगभग 100) का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया, उन्हें उपायुक्त द्वारा सुनने का निर्देश दिया गया था और 6 महीने में तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। किसी भी अन्य शिकायत के लिए प्रभावित व्यक्तियों को नए सिरे से हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई।

यह मामला कृषि फार्म/मॉडल परियोजना स्थापित करने के लिए असम राज्य के दरांग जिले में रहने वाले लोगों को बेदखल करने के असम सरकार के कैबिनेट फैसले से संबंधित है। जबकि हाईकोर्ट ने कैबिनेट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि 600 परिवारों को पहले ही पुनर्वासित किया जा चुका है और शेष 100 परिवारों को छह महीने की अवधि के भीतर पुनर्वासित किया जाएगा।

आज की कार्यवाही में याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने यह कहते हुए अपनी दलीलें शुरू की कि जिले में रहने वाले परिवारों को कोई बेदखली का नोटिस नहीं दिया गया था और पूरे समुदाय को "अतिक्रमणकारी" के रूप में शामिल किया गया था। उन्होंने कहा-

" अधिकांश मामलों में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। कुछ में आधी रात को नोटिस दिए गए थे और अगली सुबह 7 बजे विध्वंस हुआ। यौर लॉर्डशिप को अच्छी तरह से याद होगा कि विध्वंस के दूसरे दिन एक व्यक्ति अपने घर से बाहर भाग गया था उनके हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी और उन्हें 22 गोलियां मारी गईं। वीडियो 2021 में वायरल हो गया। क्रूरता का एक स्तर है जिसे हम एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। "

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा-

" अभी ठीक है। इस मामले के तथ्यों पर कायम रहें। इसके बजाय हमें राजनीतिक भाषण न दें। "

यह दोहराते हुए कि ज्यादातर मामलों में बेदखल किए गए लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, सिंह ने तर्क दिया कि बेदखली की पूरी कार्रवाई एक "सैन्य अभियान" की तरह की गई थी।

उन्होंने जोड़ा,

" 2007 की एक राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति है। अधिनियम की कल्पना करते समय संसद ने उन लोगों को ध्यान में रखा जिनकी आजीविका प्रभावित हुई थी जो भूमि मालिक नहीं थे।"

सीजेआई ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अब तक 600 परिवारों का पुनर्वास किया गया है और शेष 100 परिवारों की सुनवाई उपायुक्त द्वारा की जानी है। हालांकि सिंह ने अदालत से इस मामले में "बड़े मुद्दे" पर निर्णय लेने का आग्रह किया।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह द्वारा उठाई गई प्रार्थनाओं से आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने कहा-

" यह उन लोगों द्वारा दायर की गई याचिका नहीं है। यह विपक्ष के नेता की याचिका है...बेदखली स्वीकार की गई है। सवाल पुनर्वास का है...यह याचिका एक राजनीतिक दल के सदस्य द्वारा है।'' अगर उन्हें इसकी इतनी ही चिंता थी अगर उन्हें विध्वंस के मुद्दे की इतनी ही चिंता थी, तो 8 महीने बाद यहां क्यों आए? सवाल अब पुनर्वास का है और हम इसकी रक्षा करेंगे।' '

तदनुसार पीठ ने यह देखते हुए कि चूंकि हाईकोर्ट के आदेश के 7 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, उसने कहा कि विध्वंस के संबंध में शिकायतों पर गौर करना उसके लिए उचित नहीं होगा।

पीठ ने तब कहा कि वास्तविक मुद्दा पुनर्वास के तरीके से संबंधित है। इस संबंध में, अदालत ने कहा कि जिन परिवारों (लगभग 100) का अभी तक पुनर्वास नहीं हुआ है, उनकी सुनवाई उपायुक्त द्वारा की जाएगी और प्रत्येक मामले में 6 महीने तक तर्कसंगत आदेश पारित किए जाएंगे। कोर्ट ने आगे कहा-

" यदि पुनर्वास के संबंध में या हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्देशों के संबंध में पारित किसी भी आदेश के संबंध में कोई भी जीवित शिकायतें हैं तो शिकायतों को उजागर करते हुए हाईकोर्ट को नए सिरे से स्थानांतरित करना उनके लिए खुला होगा। घटना में हाईकोर्ट शिकायत पर गौर करेगा और किसी भी तकनीकी आधार पर आवेदन को खारिज नहीं करेगा। इस बीच, प्रभावित व्यक्तियों को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर कानूनी सेवा प्राधिकरण को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता भी दी जाती है।

केस : देबब्रत सैकिया बनाम असम राज्य एवं अन्य | डायरी क्रमांक 17161/2023




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