सुप्रीम कोर्ट के 150 रजिस्ट्री अधिकारियों के बाद कोर्ट स्टाफ के COVID-19 टेस्ट में पॉजिटिव होने पर एससीबीए ने वकीलों से कोर्ट जाने से बचने का आग्रह किया
सुप्रीम कोर्ट के 150 रजिस्ट्री अधिकारियों के बाद कोर्ट स्टाफ के COVID-19 टेस्ट में पॉजिटिव होने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने वकीलों से कोर्ट जाने से बचने का आग्रह किया।
एससीबीए के सचिव अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद द्वारा बार के सदस्यों को भेजे गए संदेश में कहा गया कि हालांकि अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है, जो वकीलों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र में दाखिल होने से प्रतिबंधित करता है। फिर भी यह सलाह दी जाती है कि जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो तब तक वहां प्रवेश न करें।
संदेश में कहा गया,
"मैंने उच्च सुरक्षा क्षेत्र और रजिस्ट्री में टोकन/पास सिस्टम के माध्यम से वकीलों के प्रवेश के मुद्दे पर रजिस्ट्री अधिकारियों से बात की है। उन्होंने अभी तक ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। इसलिए निकटता कार्ड के माध्यम से प्रवेश जारी रहेगा। मैंने आश्वासन दिया कि हम स्व-विनियमन करेंगे और COVID-19 वायरस के प्रसार से बचने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करेंगे। हालांकि, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के 150 से अधिक कर्मचारी COVID-19 पॉजीटिव पाए गए हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बहुत जरूरी होने तक उच्च सुरक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।"
संदेश में यह भी कहा गया कि रजिस्ट्री किसी भी प्रश्न के संबंध में संचार के लिए 10 जनवरी, 2022 तक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी।
संदेश में कहा गया,
"मुझे सूचित किया गया कि किसी भी प्रश्न के संबंध में संचार के लिए सोमवार तक रजिस्ट्री द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। यह आश्वासन दिया गया कि कॉल को रजिस्ट्री के कर्मचारियों द्वारा शामिल किया जाएगा ताकि हमारे सदस्यों एससीबीए को कोई असुविधा न हो। बार एसोसिएशन आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता है और आपसे अनुरोध करता है कि आप कोविड दिशानिर्देशों का पालन करें।"
इसके अलावा, छह जनवरी, 2022 के एक परिपत्र के अनुसार, 10 जनवरी, 2022 से सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड में की जाएगी और बेंच आवासीय कार्यालयों में बैठेंगी।
साथ ही, केवल अति आवश्यक 'उल्लेखित' मामले, ताजा मामले, जमानत मामले, स्थगन से जुड़े मामले, नजरबंदी के मामले और निश्चित तारीख के मामले 10 जनवरी, 2022 से अगले आदेश तक शीर्ष न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध होंगे।
सर्कुलर में यह भी कहा गया कि अगले आदेश तक स्थानांतरण याचिकाएं और समर्पण से छूट के आवेदन भी नियमित पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे।