प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पत्ति पर हक जताया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Update: 2019-09-27 03:16 GMT

उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर कहा है कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर सम्पत्ति पर अपना दावा कर सकता है। मौजूदा अपील वादी की ओर से दायर मुकदमे से उत्पन्न हुई है, जिसमें उसने दावा किया था कि संबंधित जमीन 1963 से 1981 तक उसके कब्जे में थी और इस प्रकार उस जमीन पर प्रतिवादी के बजाय उसका हक है।

निचली अदालत ने इस मामले में वादी के पक्ष में अपना आदेश सुनाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए निचली अदालत का आदेश निरस्त कर दिया था कि वादी जमीन का असली मालिक नहीं था।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 'कृष्णमूर्ति एस सेतलुर (मृत) बनाम ओ. वी. नरसिम्हा सेट्टी (मृत)' मामले में राजस्व रिकॉर्ड पर विचार करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि 1963 से जमीन पर वादी का कब्जा था। कोर्ट ने कहा:-

"जमीन पर कब्जा असली मालिक के प्रतिकूल था। यह इस मामले में एचआर अयंगार एवं उनके कानूनी प्रतिनिधियों के दावे के विपरीत था और उन्होंने जमीन पर कब्जे के लिए कभी भी कोई मुकदमा दायर नहीं किया। एक बार यह स्थापित हो जाता है कि विवादित जमीन पर वादी कृष्णमूर्ति एस सेतलुर का कब्जा था, तो इसका परिणाम यह होगा कि वादी का कब्जा 'प्रतिकूल कब्जा' था।"

पीठ ने यह भी कहा कि प्रतिवादी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उन्होंने जमीन पर कब्जा कैसे हासिल किया। कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि मुकदमा दायर करने के बाद उन्हें बेदखल कर दिया गया हो, लेकिन इस बात का इस मुदकमे पर कोई असर नहीं पड़ा।

कोर्ट ने 'रवीन्द्र कौर ग्रेवाल एवं अन्य बनाम मंजीत कौर' के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले का हवाला देते हुए कहा :-

"रवीन्द्र कौर ग्रेवाल एवं अन्य बनाम मंजीत कौर मामले और संबंधित अन्य मामलों में भी इस कोर्ट की वृहद पीठ ने व्यवस्था दी हुई है कि प्रतिकूल कब्जे की दलील का इस्तेमाल वार और बचाव दोनों के रूप में किया जा सकता है, अर्थात तलवार और कवच दोनों के रूप में।

... इस प्रकार, इस बात को लेकर कोई विवाद नहीं हो सकता कि वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रोपर्टी पर अपना दावा कर सकता है।" 


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