भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए 39,000 अनुपालन कम किए गए, 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों गैर-अपराधीकृत किया गया: वित्त मंत्री

Update: 2023-02-01 11:43 GMT

बजट 2023-24 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बढ़ाने के लिए, 39,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है।

मंत्री ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 276A को गैर-अपराधीकरण करने का भी प्रस्ताव दिया है।

धारा 276A में धारा 178 की उप-धारा (1) के अनुसार नोटिस देने में विफल रहने वाले परिसमापक होने के मामले में दो साल तक के कठोर कारावास के साथ अभियोजन पक्ष का प्रावधान है।

धारा 276A धारा 178 के गैर-अनुपालन के लिए परिसमापकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान करती है। धारा ऐसे परिसमापकों पर समान गैर-अनुपालन के लिए व्यक्तिगत देयता भी लगाती है। दिवालियापन और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के संचालन के साथ, परिसमापन के तहत कंपनियों के लिए देय राशि के भुगतान के लिए वॉटरफॉल मैकेनिज्म अब मौजूद है और धारा 178 (मूल खंड) की उप-धारा (6) प्रदान करती है कि यह खंड आईबीसी के प्रावधानों के विपरीत होने पर प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा, परिसमापक अब इस विशिष्ट कानून की निगरानी में काम कर रहा है।

व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना सरकार की घोषित नीति रही है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों की जांच की गई है।

सरकार ने 31.03.2023 से धारा 276ए में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद कोई नया मुकदमा शुरू नहीं किया जाएगा। हालांकि पहले के मुकदमे जारी रहेंगे।

संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) रखने के लिए आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। इससे व्यापार करने में आसानी होगी।


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