सुप्रीम कोर्ट ने UP में नए सब इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग पर रोक लगाने से इनकार किया, इलाहाबाद HC के CJ को स्पेशल बेंच के गठन को कहा

Update: 2019-06-12 10:02 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती नए सब इंस्पेक्टरों के प्रशिक्षण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को यह अनुमति दी है कि वो जून में ये प्रशिक्षण को शुरू करे।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भर्ती के लिए अपनाए गए प्रतिशत के तरीके को चुनौती देने वाले असफल उम्मीदवारों की याचिकाओं को तय करने के लिए स्पेशल बेंच का गठन करने को कहा है। पीठ ने कहा कि ये सुनवाई रोजाना होनी चाहिए।

मामले के याचिकाकर्ता इस परीक्षा में असफल हुए थे और उन्होंने वर्ष 2016 परीक्षा में उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिशत पद्धति का उपयोग करने को चुनौती दी है। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 2410 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की गई है।

असफल उम्मीदवारों ने इस प्रतिशत पद्धति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और फिलहाल ये याचिका लंबित है। हालांकि पीठ ने जून से शुरू होने वाले 1 साल के प्रशिक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

बुधवार को सुनवाई के दौरान सफल उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने इस याचिका का विरोध किया और कहा कि पहले ही सफल उम्मीदवारों ने अंडरटेकिंग दी है कि ये नियुक्तियां उच्च न्यायालय के फैसले के अधीन हैं। इस पर पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें नई भर्तियों को 1 वर्ष के प्रशिक्षण से गुजरने की अनुमति दी थी। 

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