सुप्रीम कोर्ट ने आधार के नए अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और UIDAI को नोटिस जारी किया
आधार (और अन्य कानून संशोधन) अध्यादेश, 2019 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस एस. ए. बोबड़े और जस्टिस बी. आर. गवई की पीठ ने मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) वोमबटकेरे और बेजवाडा विल्सन (सफाई कर्मचारी आंदोलन के चेयरपर्सन) द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया।
याचिका में यह दलील दी गई है कि अन्य चीजों के साथ अध्यादेश के जरिए प्रभावी रूप से आधार के निजी क्षेत्र के उपयोग से संबंधित उन प्रावधानों को फिर से लागू किया गया है जिसे 26.09.2018 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक माना था। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने किया।