ममता की बनावटी तस्वीर : प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी पर SC ने ममता सरकार को जारी किया अवमानना नोटिस
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनावटी तस्वीर को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर गिरफ्तार भाजपा की युवा विंग की नेता प्रियंका शर्मा की रिहाई में देरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है।
4 हफ्ते में देना होगा जवाब
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने प्रियंका शर्मा की अर्जी पर नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
"प्रिंयका को अदालत के आदेश के बावजूद जेल से नहीं किया गया रिहा"
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को नेता प्रियंका शर्मा की गिरफ्तारी को "पहली नजर में मनमाना" करार दिया था। दरअसल शर्मा के भाई के वकील ने इस मामले को वेकेशन बेंच के सामने मेंशन किया था और बताया कि 14 मई को अदालत के आदेश के बावजूद प्रियंका को जेल से रिहा नहीं किया गया।
पीठ ने जारी किया था रिहा करने का आदेश
पीठ ने तब शर्मा के भाई राजीव शर्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा था कि उन्हें जेल से रिहा किया गया है या नहीं। कुछ मिनटों के बाद ही वकील ने अदालत को यह अवगत कराया कि उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। दरअसल 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए थे और इसके बाद लिखित माफी मांगने को कहा था।