राहुल गाँधी की नागरिकता का मामला सुप्रीम कोर्ट में, अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई

वर्ष 2015 में इसी तरह के आरोपों पर वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

Update: 2019-05-02 13:10 GMT

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देते हुए 2 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है।

दोनों एक्टिविस्ट का आरोप है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है जो इंग्लैंड और वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने बैकॉप्स लिमिटेड द्वारा दायर दस्तावेजों से स्पष्ट है। इनमें कथित तौर पर राहुल गांधी का नाम उक्त कंपनी के प्रमोटर में से एक के रूप में दिखाया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस संबंध में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष लोकसभा चुुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि वह भारत के नागरिक नहीं हैं। आगे राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश नागरिकता के कथित अधिग्रहण के सवाल को तय करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में एक अन्य प्रार्थना है कि इस संबंध में फैसला आने तक राहुल गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। आपको बता देें कि इससे पहले अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र को स्वीकार करते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया था।

इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत पर गृह मंत्रालय ने भी कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी नागरिकता को लेकर जवाब मांगा है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में इसी तरह के आरोपों पर वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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