अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य का मेडिकल साक्ष्य से मेल न खाना अभियोजन पक्ष के मामले में सबसे बुनियादी दोष: कलकत्ता हाइकोर्ट

Update: 2024-05-15 08:21 GMT

कलकत्ता हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि यदि अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य के बीच कोई असंगति है तो यह अभियोजन पक्ष के मामले में बुनियादी दोष को दर्शाता है, जिसे जब तक उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता है तब तक यह पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को बदनाम करेगा।

जस्टिस शम्पा (दत्त) पॉल की सिंगल बेंच ने शारीरिक हमले में शामिल अभियुक्तों पर लगाई गई सजा को संशोधित करते हुए उन्हें 323 आईपीसी के बजाय धारा 324 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया।

कोर्ट ने कहा,

"यदि अभियोजन पक्ष के गवाह का साक्ष्य मेडिकल साक्ष्य से मेल नहीं खाता है, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले में सबसे बुनियादी दोष है। जब तक उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता तो यह पूरे मामले को बदनाम करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान मामले में यह रिकॉर्ड में है कि दो समूहों के बीच विवाद हुआ था और खुली लड़ाई हुई थी। साक्ष्य लाठी या बांस से हमला दिखाते हैं। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, चोटें भी गंभीर नहीं हैं और डॉक्टर द्वारा बताए गए उपकरण जैसा कि कथित तौर पर हमले के लिए इस्तेमाल किए गए, खतरनाक धारदार हथियार नहीं थे। खोपड़ी या अन्य किसी जगह पर कोई फ्रैक्चर नहीं देखा गया।"

अपीलकर्ताओं के साथ तीन अन्य लोगों को सेशन कोर्ट में सुनवाई के लिए रखा गया और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149/325/308/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाए गए।

यह कहा गया कि निधु साहा द्वारा 2008 में अपीलकर्ताओं और चार अन्य लोगों के खिलाफ उनके पड़ोसियों पर बांस की छड़ियों और धारदार हथियारों से कथित हमला करने के लिए दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच के लिए मामला दर्ज किया गया।

बचाव पक्ष का मामला यह है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है कि घटनास्थल का विरोधाभासी वर्णन था और कथित घटना का भी विरोधाभासी संस्करण था।

आगे कहा गया कि क्योंकि आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज कराया था, इसलिए झूठे आरोप लगाने की पूरी संभावना थी।

यह भी कहा गया कि घायलों की जांच करने वाले डॉक्टर के सामने भी आरोपियों का नाम नहीं बताया गया और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपियों से पूछताछ करते समय अनावश्यक रूप से लंबे और जटिल सवालों ने उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया।

साक्ष्यों से न्यायालय ने पाया कि दो समूहों के बीच लड़ाई हुई और डॉक्टर के सामने घायलों ने किसी भी आरोपी का नाम नहीं बताया और न ही इस बात का सबूत है कि हमला किसी धारदार हथियार से किया गया।

मेडिकल एक्सपर्ट की भूमिका का विश्लेषण करते हुए न्यायालय ने कहा,

विशेषज्ञ को कभी भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ की सहायता से निर्णय लिए जाते हैं। किसी भी साक्ष्य को छांटने, जांचने, विश्लेषण करने और मूल्यांकन करने के बाद दूसरों पर हावी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि वह निर्णायक, विश्वसनीय और उचित संदेह से परे न हो। इसलिए सामान्य तौर पर मेडिकल साक्ष्य या विशेषज्ञ की राय का मूल्य विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है।

इसने माना कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य, जिन्होंने धारदार हथियारों के इस्तेमाल से एकतरफा हमले की बात कही थी, वर्तमान मामले में चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत है।

परिणामस्वरूप, इसने धारा 325 आईपीसी से धारा 323 आईपीसी में दोषसिद्धि को संशोधित किया और अभियुक्त को पहले से ही काटे गए समय की सजा सुनाई।

केस टाइटल: परेश घोष और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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