कलकत्ता हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के बाद कथित रूप से हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की
कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में कथित रूप से हुई चुनाव के बाद की हिंसा पर चिंता व्यक्त की।
जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे और जस्टिस कौशिक चंदा की अवकाश पीठ याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसमें दावा किया गया कि याचिकाकर्ताओं को लोकसभा आम चुनाव, 2024 के तुरंत बाद विशिष्ट राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण चुनाव के बाद की हिंसा का सामना करना पड़ा। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही हैं।
पक्षकारों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा:
"चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाएं इस राज्य में अभूतपूर्व नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद पूरे देश ने राज्य के भीतर अभूतपूर्व चुनाव के बाद की हिंसा देखी। इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए रिट याचिका में लगाए गए आरोपों के अलावा, इस न्यायालय ने प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्ट की गई लोकसभा आम चुनाव, 2024 के बाद या उससे जुड़ी हिंसा की कई घटनाओं का न्यायिक संज्ञान लिया। इस न्यायालय की प्राथमिक चिंता यह सुनिश्चित करना है कि जब भी चुनाव के बाद की हिंसा होती है तो राजनीतिक संबद्धता के बावजूद शिकायत दर्ज की जाए।"
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें उनकी राजनीतिक निष्ठाओं के कारण उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने इस संबंध में उनकी शिकायतों को स्वीकार करने से इनकार किया है।
याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं का न्यायिक संज्ञान लिया और कहा कि राजनीतिक संबद्धता के बावजूद, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो लोग पुलिस को हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं, उन्हें अपनी शिकायतें बताने की अनुमति दी जानी चाहिए।
इसने निर्देश दिया कि सीआरपीसी में बताए गए तरीकों के अलावा, चुनावी हिंसा से संबंधित शिकायतें पश्चिम बंगाल के डीजीपी को ई-मेल के जरिए भेजी जा सकती हैं और डीजीपी द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किया जाएगा।
इसमें आगे कहा गया कि ऐसी शिकायतें मिलने पर, चुनाव आयोग के निर्देशन में राज्य पुलिस और केंद्रीय बल कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएंगे।
इसके अनुसार, इसने मामले को दस दिनों के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और ऊपर बताए गए ईमेल पतों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दायर करने का आह्वान किया।
हलफनामे की पुष्टि राज्य पुलिस के महानिरीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिए। हम यह भी चेतावनी देते हैं कि यदि राज्य मशीनरी नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में विफल रहती है तो सुनवाई की अगली तारीख पर उचित आदेश पारित किए जाएंगे, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला।
केस टाइटल: शुभजीत नस्कर बनाम भारत संघ