बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की; आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (5 नवंबर) को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें एक्ट्रेस अनन्या पांडे के 'पर्सनैलिटी राइट्स' की रक्षा की गई। कोर्ट ने एक्ट्रेस की निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।
एक्ट्रेस ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि कई उत्पादों और प्लेटफॉर्म्स ने उनकी सहमति के बिना उनकी तस्वीरों, AI से बनी इमेज और वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल किया।
जस्टिस माधव जामदार ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया, यह कंटेंट एक्ट्रेस की निजता के अधिकार, प्रचार के अधिकार (राइट टू पब्लिसिटी), उनके नैतिक अधिकारों और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है।
इसलिए कोर्ट ने इंटरनेट पर मौजूद ऐसे कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।