एक्टर इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर' (FRRO) द्वारा जारी उस "भारत छोड़ो" नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा गया।

गौरतलब है कि इमरान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास OCI कार्ड है। उन्हें पिछले हफ्ते मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था। वह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

अपनी याचिका में खान ने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं दिया गया और यह आदेश OCI (ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया) कार्डधारकों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करता है।

FRRO, मुंबई द्वारा जारी नोटिस में कहा गया,

"हमारे संज्ञान में आया है कि आप, इमरान खान पाल, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिक हैं, उन्होंने 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' और इसके तहत बने नियमों व आदेशों का उल्लंघन किया। इसलिए FRRO, मुंबई के रूप में मैं आपको आदेश देता हूं कि आप भारत में न रहें और 28 अक्टूबर को या उससे पहले भारत से चले जाएं।"

नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई कि अगर इमरान 28 अक्टूबर तक भारत नहीं छोड़ते हैं तो उन पर 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई तब हुई है, जब खान 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान में CEC के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वहां उन्हें अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

इसके बाद BJP नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस से शिकायत की। उन्होंने बताया कि खान अमेरिकी नागरिक हैं, भारतीय नहीं, इसलिए 2025 के कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके बाद, पुलिस ने इस बारे में FRRO, मुंबई को सूचित किया, जिसके बाद FRRO ने खान को यह नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया।

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