रिटायर्ड जजों को हाईकोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है, अतिरिक्त जजों की दो साल से कम के लिए नियुक्ति सही : सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार माथुर और न्यायमूर्ति रामचंद्र सिंह झाला की नियुक्ति को चुनौती देने वाली वकील सुनील समदरिया की याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। बेंच ने दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना को सही ठहराया।
पीठ ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 217 (2) (ए) के तहत न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
इसके अलावा बेंच ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीश भी अनुच्छेद 224 के संदर्भ में 2 साल से कम अवधि के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। याचिका में तर्क दिया गया था कि नियुक्ति कुमार पदम प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है। अदालत ने इसमें कहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 (2) (ए) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का राज्य की न्यायिक सेवा में न्यायिक कार्यालय होना चाहिए।
दरअसल दोनों न्यायाधीश 2016 में राज्य की न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और उनका तर्क था कि इसलिए वे न्यायिक कार्यालय आयोजित करने के योग्य नहीं रहे। समदरिया ने कहा, "इस प्रकार, उत्तरदाता नंबर 2 और उत्तरदायी नंबर 3 न तो 'न्यायिक कार्यालय' का आयोजन कर सकते हैं और न ही वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी करने की तारीख पर राज्य की न्यायिक सेवा का हिस्सा थे, इस प्रकार वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के वारंट जारी करने की तिथि पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने योग्य नहीं थे। "
याचिका में आगे इस मामले में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ फैसले का हवाला दिया गया है जिसमें यह माना गया था कि जिन उच्च न्यायालयों में मामलों की लंबितता 2 वर्ष से अधिक है, वहां अतिरिक्त न्यायाधीशों को 2 वर्ष से कम अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता।
इसके बाद इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय में मामलों की लंबितता 10 साल से अधिक है और इस के बावजूद न्यायमूर्ति माथुर को 1 वर्ष 3 महीने और न्यायमूर्ति झाला को 1 वर्ष 1 महीने 17 दिन की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
इसलिए याचिका में कहा गया है, "यह कहा जाता है कि संवैधानिक नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। उत्तरदाता संख्या 2 और उत्तरदाता नंबर 3 की राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों नियुक्ति के रूप में संविधान के अनुच्छेद 224 (1) और अनुच्छेद 217 (2) (ए) के संवैधानिक मानकों और नियमों को पूरा नहीं किया है, इसलिए उनकी नियुक्ति संवैधानिक रूप से अनुचित है। इस प्रकार उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए और पलटा जाना चाहिए। पीठ ने 12 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।