जज लोया की मौत की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाई वोल्टेज सुनवाई [लिखित सबमिशन पढ़ें]
सीबीआई के विशेष जज लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार दोपहर एक हाई वोल्टेज सुनवाई देखी गई।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ,जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा, "मैंने महाराष्ट्र राज्य के खुफिया आयुक्त की रिपोर्ट के संबंध में एक नोट तैयार किया है जिस पर तत्काल विचार की आवश्यकता है। रिपोर्ट विरोधाभासों का एक बंडल है। हम प्रार्थना करते हैं कि रिपोर्ट को हलफनामे माध्यम से दाखिल किया जाए ताकि हम धारा 340 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू कर सकें।”
जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "इस याचिका की कार्रवाई को पूरा करने की भी आवश्यकता है। यदि मंजूरी नहीं निकलती है, तो वे बिना चुनौती दिए रह जाएंगे।
राज्य को स्वतंत्र जांच का समर्थन करना चाहिए और इसका विरोध नहीं होना चाहिए। मान भी लें कि यह एक प्राकृतिक मौत थी तो जांच कराने में क्या नुकसान है? "
रिपोर्ट में विसंगतियों के बारे में विस्तार से दवे ने कहा, "जब लोया को कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो उन चार न्यायिक अधिकारियों में से कोई भी मौजूद नहीं था, जिनके बयान दाखिल किए गए हैं कि वो उनके साथ थे।
डॉ प्रशांत राठी का नाम केवल एक व्यक्ति था, जिसने दावा किया है कि लोया ने उन्हें बुलाया था। उन्हें नागपुर के दांडे अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें मेडिट्रिना अस्पताल ले जाया गया। पुलिस की 1 दिसंबर, 2014 की रिपोर्ट या किसी भी अन्य दस्तावेज़ में किसी भी अन्य न्यायिक अधिकारी की उपस्थिति का उल्लेख नहीं है।”
इस बिंदु पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, जो महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हस्तक्षेप किया, "झूठ ! लोया 2 अन्य जजों के साथ नागपुर के रवि भवन में एक कमरे में रुके थे। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार रुपेश राठी को फोन किया था और उन्हें दांडे अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें मेडिट्रिना अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।”
जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "मृत्यु के 2 साल बाद तक कुछ भी नहीं किया गया। फिर अचानक कारवां में एक लेख आया।
इसके बाद मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने डीजीपी को एक विवेकपूर्ण जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने चार न्यायिक अधिकारियों से बात की जिन्होंने कहा था कि वे लोया के साथ सरकारी अतिथिगृह में रहे और डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाया गया।"
दवे ने उत्तर दिया, "लोया को लता मंगेशर या अन्य किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले जाया गया बल्कि एक तीसरे ग्रेड अस्पताल ले जाया गया। ये क्या हो रहा है?”
जस्टिस चंद्रचूड ने कहा, “ हमे अपने मामले के बारे में सीधे सीधे नजरिया रखना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि कौन से दस्तावेज रिकॉर्ड पर हैं और किन्हें दाखिल करने की जरूरत है।”
दवे ने अपनी प्रस्तुतियां पहले ही तैयार किए गए नोट के आधार पर कीं- "2010 में, रुबाबुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि गुजरात पुलिस द्वारा नहीं बल्कि सीबीआई द्वारा मामले की जांच की जाएगी क्योंकि 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए।’
इसके बाद, 27 सितंबर, 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस मामले में मुकदमा गुजरात से महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया जाए और कहा गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुकदमे की अखंडता बनी रहे इसे राज्य से बाहर स्थानांतरित करना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि मुकदमा एक ही न्यायाधीश द्वारा शुरू से अंत तक सुना जाना चाहिए।” उच्च न्यायालय के प्रशासनिक आदेश की आलोचना करते हुए जिसमें जज
जे.टी. उत्पत, जो पहले मुकदमा सुन रहे और बाद में लोया को उनके स्थान पर लगाया गया, दवे ने कहा, "6 जून 2014 को उत्पत ने अदालत में पेश होने से छूट की मांग करने के लिए अमित शाह पर दंड लगाया था। इसके बाद, उन्हें तबादले के आदेश दिए गए और तुरंत उन्हें पुणे जाने के लिए कहा गया।
यह संदिग्ध है कि 31 अक्टूबर, 2014 को लोया ने शाह को छूट की इजाजत दे दी थी लेकिन फटकार लगाई थी कि उस दिन मुंबई में रहने के बावजूद शाह अदालत में पेश होने में क्यों नाकाम रहे। आखिरकार 1 दिसंबर 2014 को लोया का निधन हो गया।”
उन्होंने टिप्पणी की, "तीन व्यक्तियों की हत्याओं से संबंधित एक मामले में धारा 227 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन स्वीकार्य नहीं है।”
"क्या हम लोया की मृत्यु का मामला सुन रहे हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तबादले का। " रोहतगी ने अफसोस जताते हुए कहा। दवे ने कहा, "हमने उच्च न्यायालय को हमारी याचिका में प्रतिवादी बना दिया है।”
दवे ने कहा, "23 नवंबर, 2017 को गृह सचिव ने जांच के निर्देश दिए तो उसी दिन खुफिया आयुक्त ने अपने पत्र में उच्च न्यायालय को संबोधित करते हुए चार न्यायिक अधिकारियों के बारे में उल्लेख किया। उस समय इतनी जल्द उनका कैसे पता चल सकता था? 5 दिनों के भीतर ये रिपोर्ट 28 नवंबर, 2017 को मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी गई थी।”
"चारों न्यायाधीशों के पत्र रटे तोते जैसे लगते हैं। मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार आसपास के अतिथिगृह में थे। उन्होंने लोया की पत्नी और परिवार को क्यों नहीं बुलाया? वे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में क्यों नहीं ले गए? राठी का बयान 8:33 AM पर दर्ज किया गया था और मृत्यु 6:15 बजे हुई। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में बयान में कुछ भी नहीं है,” दवे ने प्रस्तुत किया।
1 दिसंबर को दिए गए वक्तव्य में विरोधाभासों का विस्तार करते हुए उन्होंने कहा, "वक्तव्य सीताबुलडी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा रिकॉर्ड के एक मिथ्याकरण किया गया है। यदि अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे, तो बृजगोपाल हरकिशन लोया को राठी ने 'ब्रिजमोहन' लोया के रूप में नहीं बताया होता, जो दावा करते हैं कि लोया उनके चाचा के रिश्तेदार थे। इसके अलावा, लोया ने कथित तौर पर 4 बजे सीने में दर्द की शिकायत की। उन्हें 6:15 बजे तक अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया गया था? इसके अलावा, दांडे अस्पताल के बारे में दावे झूठे हैं; उस संबंध में कोई जिक्र नहीं है। इस बयान में केवल मेडिट्रिना
अस्पताल उल्लेख है। “ बयान का हवाला देते हुए दवे ने अविश्वास जताया कि मेडिट्रिना अस्पताल में डॉक्टरों ने लोया की मौत के बारे में बताया तो राठी ने औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने और शव को उनके मूल स्थान लातूर पर भेजने को कहा क्योंकि उनका परिवार "दूर" था।
"यह कैसे संभव है? शव को लातूर क्यों ले जाया गया गया? न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी की बेटी के विवाह में लोया की तस्वीर दाखिल की जाएं, यह एक झूठ है। " उन्होंने कहा।
" शव को पोस्टमार्टम के बाद एक अजनबी को नहीं दिया गया था , यह एक अन्य एम्बुलेंस में अपने मूल स्थान पर ले जाया गया था जिसमें दो अन्य न्यायिक अधिकारी भी शामिल थे।” रोहतगी ने आपत्ति जताई।
"और आश्चर्यजनक रूप से, लोया के अंतिम संस्कार में न्यायमूर्ति चव्हाण न्यायपालिका के एकमात्र सदस्य थे।” दवे ने टिप्पणी की।
"क्या 3 न्यायाधीशों का बयान और उच्च न्यायालय का स्थानांतरण आदेश खारिज कर दिया जाना चाहिए? क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश सच नहीं बोल नहीं रहे हैं?” रोहतगी ने पूछा।
"बेशक, बयानों को खारिज किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश ने पुलिस को बयान नहीं दिया है, वे सिर्फ प्रेस में गए।” दवे ने जवाब दिया।
बेंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "आप सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इस तरह एक उदाहरण में मुख्य न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायपालिका के एक सदस्य के परिवार के समर्थन के लिए अपने रास्ते से बाहर चले जाते हैं। इन न्यायाधीशों को शपथ पत्र दाखिल करने दें; मैं उन्हें जांचना चाहता हूं। शपथ पत्र दाखिल करने से राज्य क्यों बच रहा है? "
अस्पताल के बिल का जिक्र करते हुए दवे ने टिप्पणी की, "न्यायाधीश लोया को कथित तौर पर मृत लाया गया था तो इन खर्चों में न्यूरोसर्जरी के प्रमुखों, महत्वपूर्ण देखभाल, दवाओं, आहार सलाहकार आदि को क्या समझाया जा सकता है? ये एक मरे हुए आदमी के लिए किए गए थे? लोया को वहां कभी नहीं ले जाया गया था।”
रोहतगी ने हस्तक्षेप किया, “ चिकित्सक दरवाजे पर ही एक मरीज को खारिज नहीं करता। मरीज को भर्ती कराया जाता है और सांस वापस लेने के लिए प्रयास किया जाता है। यह कहा गया है कि शॉक की प्रक्रिया और सीपीआर प्रदर्शन किया गया था लेकिन मरीज को बचाया नहीं जा सका।”
"लोया को भर्ती करने वाले व्यक्ति का नाम श्रीकांत कुलकर्णी के रूप में उल्लेख किया गया है। कुलकर्णी लोया के सहयोगी थे और उन्होंने उनके साथ 'दोस्त' के रूप में अपना रिश्ता बताया है? जब आप बाद में कोई दस्तावेज़ बनाते हैं, तो आप स्मृति से लिखते हैं इसके अलावा, प्रवेश के समय को 6:27 रूप में दिखाया गया है, लेकिन लोया को 6:15 बजे मृतक बताया गया था? ये बाद में गढ़े दस्तावेज हैं।” दवे ने कहा।
रोहतगी ने रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि साथी न्यायाधीश श्रीराम मोडक ने सुबह 5 बजे लोया की पत्नी को बीमारी की जानकारी दी थी तो दवे ने कहा, "पत्नी के बयान पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यह दबाव के तहत कहा गया था। मोडक ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि किसने लोया की पत्नी को बुलाया था।”
"चैंबर में न्यायाधीश लोया की पत्नी, बहन, पिता और पुत्र को बुलाया जाए।
अगर वे कहते हैं कि वे कोई जांच नहीं चाहते हैं, जो वर्तमान याचिकाओं का अंत हो सकता है ", उन्होंने बेंच में कहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हुए दवे ने संदेहास्पद टिप्पणी की, "जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने की शिकायत की थी, वह सुबह भूरे रंग की शर्ट, जींस और एक ब्लैक बेल्ट पहने था ? "
पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए लोया के शरीर की स्थिति का वर्णन करते हुए दवे ने कहा, "रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमॉर्टेम 10:50 बजे, मौत के चार घंटे बाद आयोजित किया गया था। तब तक शरीर को पूरी तरह कठोर होना चाहिए "।
"और हैरानी की बात है कि दिसंबर 1, 2014 के पोस्टमॉर्टम में पुलिस की जांच और रिपोर्ट 10 दिसंबर और 7 दिसंबर को बताई गई, " उन्होंने कहा।
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काटकर लिखा गया है- "1 दिसंबर के अंत में, 30 नवंबर या 31 नवंबर को लिखा हुआ है।”
बेंच ने इस तरफ से उनके साथ सहमति व्यक्त की। दवे ने फार्म में विरोधाभास और एक ही डॉक्टर द्वारा शरीर के हस्तांतरण के लिए कानूनी नोटिस की ओर इशारा किया। शरीर की फॉरेंसिक जांच के संबंध में उन्होंने कहा, "क्या एक जज की मृत्यु की जांच ऐसे की जाती है? शव 1 जनवरी को भेजा गया था और रिपोर्ट केवल 5 फरवरी को आई थी? "
" इसके अलावा सीताबुलडी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल ने शव को भेजा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट PS सदर कहती है", उन्होंने जारी रखा।
"सदर में एक सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था। मेडिट्रिना अस्पताल सीताबुलडी में है ", रोहतगी ने उत्तर दिया। "दूसरा पुलिस स्टेशन इस उदाहरण में दिलचस्पी नहीं दिखाता है।”
“ यह पुलिस स्टेशन है जहां हत्या हुई है जो सक्रिय रूप से भाग लेता है,” दवे ने टिप्पणी की। उन्होंने यह भी कहा कि लोया के नाम पर रवि भवन की अतिथि पुस्तिका में कोई प्रविष्टियां नहीं हैं, हालांकि इसमें हर न्यायिक अधिकारी का नाम बताया गया है। "इसके अलावा वह 2 अन्य न्यायाधीशों के साथ एक कमरे में क्यों सोएंगे? निश्चित रूप से न्यायमूर्ति स्वप्ना जोशी पर्याप्त व्यवस्था कर सकते थे? ", उन्होंने कहा।
"वहां 2 बेड थे और 3 लोग थे यह अजीब लगता है लेकिन भले ही यह ऐसा हो, अतिथि बुक में व्यक्तियों की संख्या को अलग से रिकॉर्ड किया गया ", जयसिंह ने कहा।
दवे ने न्यायमूर्ति विजयकुमार बरडे के आचरण पर भी सवाल किया, जहां तक उन्होंने कहा कि घटना के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने लोया की पत्नी से मुलाकात की थी। इस बिंदु पर, न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने दवे को न्यायपालिका के सदस्यों के व्यक्तिगत बयानों को ना लेने को कहा क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग प्रतिक्रिया होती है।
हालांकि, न्यायमूर्ति चंद्रचूड ने स्पष्ट किया कि वे यह सुझाव नहीं दे रहे कि यह एक प्राकृतिक मौत है।
"हाजी अली में लोया के दोस्तों से संपर्क करने के प्रयास क्यों किए जा रहे थे? उनका फोन सुलभ था। उन्होंने अपनी पत्नी से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या यह एक पत्नी की प्रकृति में है जो अस्पताल ना भागे खासकर जब नागपुर के लिए सुबह की तीन उड़ानें हों? ",दवे ने कहा।
दवे ने आरटीआई के जरिए पुलिस के सहायक आयुक्त के एक पत्र के आधार पर बेंच को ध्यान दिलाया कि लोया की सुरक्षा 24 नवंबर, 2014 को वापस ले ली गई। उन्होंने दिल्ली न्यायिक सेवा बनाम गुजरात राज्य के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह पाया गया था कि अधीनस्थ न्यायपालिका पर कोई भी हमला पूरी संस्था पर हमला है, न कि केवल एक व्यक्ति पर ।
"तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं- अमित शाह का आरोपमुक्त होना, उस मामले की पृष्ठभूमि जिसमें आरोपपत्र दायर किया गया था और अन्य पुलिस अधिकारियों का आरोपमुक्त होना और पहले न्यायाधीश के हस्तांतरण और दूसरे की मृत्यु-" , दवे ने निष्कर्ष निकाला।
वरिष्ठ वकील वी गिरि ने यह भी कहा कि श्रीकांत कुलकर्णी, जिन्होने कथित तौर पर लोया को अस्पताल में भर्ती कराया, द्वारा पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि एसएचओ के रिकॉर्ड के अनुसार डॉ राठी को जांच के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, जिन्होंने कहा था कि लोया ने 4 बजे छाती के दर्द की शिकायत की और राठी को बुलाया। इसके बाद, राठी ने मैडिट्रिना में उन्हें भर्ती कराया। दवे ने सुझाव दिया कि न्यायाधीश लोया के रिकॉर्ड तलब किया जाए।
गिरी ने भी प्रार्थना की कि दोनों अस्पतालों की ईसीजी रिपोर्टों को बेंच के सामने रखा जाना चाहिए। "दांडे में ईसीजी मशीन कथित रूप से टूट गई थी। अगर ईसीजी किया गया था, तो रिपोर्ट पेश की जानी चाहिएं।” गिरी ने कहा।
जयसिंह ने भी प्रार्थना की कि रवि भवन का रजिस्टर, ईसीजी रिपोर्ट अगर कोई हुई है तो और रजिस्ट्रार राठी का पूरा बयान जिसमें तीन वाक्य गायब हैं, कोर्ट में पेश किए जाएं। रोहतगी इनको पेश करने के लिए सहमत हुए। मामला सोमवार की दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।