पति को अपनी वृद्ध और बीमार मां से अलग रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि हृदय संबंधी समस्या से पीड़ित होने पर अपनी वृद्ध मां से अलग रहने के लिए पति पर दबाव बनाना क्रूरता है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने ये टिप्पणी पति की उस वैवाहिक अपील का निपटारा करते हुए की जिसमें निचली अदालत द्वारा तलाक देने से इंकार कर दिया गया था।
बेंच ने नरेंद्र बनाम के मीणा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह माना गया था कि अगर पत्नी वृद्ध माता-पिता से या किसी भी उचित बहाने / आधार के बिना परिवार से अलग रहने के लिए पति पर दबाव डालती है तो वह क्रूरता होगी।
पत्नी द्वारा लिखित लिखित बयान के आधार पर अदालत ने कहा: "प्रतिवादी के बयान का पूरा विश्लेषण स्पष्ट रूप से समझा जाएगा कि प्रतिवादी अपीलकर्ता / पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। उसने यह भी सुझाव दिया है कि सास को वृद्धावस्था के लिए भेजा जाना चाहिए या तलाक के बिना पार्टियां अलग-अलग रह सकती हैं। प्रतिवादी विवादास्पद दायित्वों और विवाह के संस्थान के प्रति उदासीन और आकस्मिक प्रतीत होता है जोकि पवित्र है और दोनों पक्षों द्वारा इसका सम्मान आवश्यक है। "
पति द्वारा दायर की गई अपील की अनुमति देते हुए बेंच ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आई-ए) के तहत पति पर पत्नी द्वारा मानसिक क्रूरता को साबित मानते हुए शादी को भंग कर दिया।