'विधवा बेटी आश्रित परिवार की परिभाषा के अंतर्गत आती है', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश दिया
Shahadat
23 Nov 2024 7:11 PM IST
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुकंपा के आधार पर अपने मृत पिता के पद पर नियुक्ति की मांग कर रही विधवा बेटी को राहत प्रदान की। न्यायालय ने कहा कि विवाह या विधवा होने के बाद भी महिला बेटी ही रहेगी। इसके अलावा, यदि वह अपने पिता की मृत्यु से पहले विधवा है तो वह सभी कानूनी और व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 'बेटी' की परिभाषा में शामिल होगी, यद्यपि वह अपने पिता की मृत्यु की तिथि पर विधवा थी।
मामले की पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ता विधवा बेटी ने अनुकंपा के आधार पर अपने मृत पिता के स्थान पर नियुक्ति की मांग की। उसके पिता महाप्रबंधक (दूरसंचार) के कार्यालय में टी.ओ.ए. (टी.एल.) के पद पर कार्यरत थे और 12.11.2011 को उनकी मृत्यु हो गई। उसने अपने परिवार के सदस्यों के हलफनामे प्रस्तुत किए, जिसमें कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता को उसके मृत पिता के पद पर नियुक्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने हलफनामा भी प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि विधवा होने के बाद वह अपने पिता और नाबालिग बेटे के साथ रहती थी। उन्हें इस पद पर नियुक्त करने से वह अपनी क्षमता के अनुसार अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल कर सकेंगी। इसके अलावा, वह ग्रेजुएट भी है। उनके पास लाइब्रेरी साइंस सर्टिफिकेट भी है।
महाप्रबंधक (दूरसंचार) कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक (मानव संसाधन) द्वारा उन्हें बताया गया कि विधवा बेटी होने के कारण वह पात्रता मानदंडों में स्थान नहीं पा सकीं। तदनुसार, उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।
इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। यू.पी. पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम उर्मिला देवी में लिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए न्यायाधिकरण ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/योजनाओं का अवलोकन किया और माना कि पात्रता मानदंडों के अनुसार, याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं थी। इसने यह भी माना कि न्यायाधिकरण कार्यकारी कार्य नहीं कर सकता और नियम और दिशानिर्देश नहीं बना सकता। तदनुसार, न्यायाधिकरण ने आवेदन खारिज कर दिया।
निर्णय से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
पक्षों की दलीलें:
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता परिवार के सदस्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, क्योंकि अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपने पिता पर आश्रित थी। इसके अलावा, विधवा होने के कारण उसे बेटी होने का दर्जा नहीं मिलता, वकील ने कहा।
इस दलील को सही ठहराने के लिए वकील ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा एआईआर 2020 एससी 3717 और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम उर्मिला देवी (2011) एससीसी ऑनलाइन ऑल 152 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया।
यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता का मामला प्रतिवादियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्किल हाई पावर कमेटी के समक्ष रखा जाना था। हालांकि, ऐसा नहीं किया गया।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के तहत अनुकंपा नियुक्ति की योजना के अनुसार, मृतक विधवा मृतक कर्मचारी की 'आश्रित पारिवारिक सदस्य' नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि नीति में इस तरह की कोई बात शामिल नहीं की गई, इसलिए न्यायाधिकरण या न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
न्यायालय के निष्कर्ष:
न्यायालय ने माना कि यह निर्धारित किया जाना था कि मृतक पारिवारिक सदस्य की "विधवा बेटी" अनुकंपा नियुक्ति की योजना के अनुसार 'आश्रित पारिवारिक सदस्य' की परिभाषा के अंतर्गत आती है या नहीं। मुख्य रूप से यह मूल्यांकन किया जाना था कि क्या याचिकाकर्ता मृतक पारिवारिक सदस्य पर आश्रित था। दूसरी बात यह कि परिवार की आर्थिक या वित्तीय स्थिति भी निर्धारित की जानी थी, जिससे यह स्थापित किया जा सके कि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर पद के लिए पात्रता का दावा कर सकता है या नहीं।
न्यायालय ने सुनीता बनाम भारत संघ (1996) 2 एससीसी 380 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि 'एक बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती। एक बेटी जीवन भर बेटी रहती है।'
यह देखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित प्रासंगिक नियम, जो दिनांक 09.10.1998 के दिशानिर्देशों के समान थे, की व्याख्या इस प्रकार की गई कि 'विवाहित बेटी' को 'बेटी' की परिभाषा में शामिल किया गया था, न्यायालय ने विमला श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) एससीसी ऑनलाइन सभी 6776 के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (मृत्यु की स्थिति में) के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए "विवाहित बेटियों" की पात्रता पर विचार किया गया था। नेहा श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में निर्णय के एक अन्य संदर्भ के बाद न्यायालय ने माना कि "अविवाहित बेटियों", "विवाहित दत्तक बेटियों", "विधवा बेटियों" और "विधवा बहू" को आश्रित पारिवारिक मामलों के रूप में शामिल किया गया। हालांकि "विवाहित बेटी" को भी 'परिवार' के अर्थ की विस्तृत और समावेशी व्याख्या में शामिल किया गया।
मीनाक्षी दुबे बनाम मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (2020) एससीसी ऑनलाइन एमपी 383 में अन्य निर्णय का हवाला देते हुए न्यायालय ने माना कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दावा करने के लिए "विवाहित बेटी" के अधिकार को बरकरार रखा गया, अनुकंपा के आधार पर पात्रता का उल्लंघन करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39 (ए) का उल्लंघन होगा।
न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम पूर्णिमा दास और अन्य, उधम सिंह नगर जिला सहकारी पीठ लिमिटेड और अन्य बनाम अंजुला सिंह और अन्य, आर जयम्मो बनाम कर्नाटक विद्युत बोर्ड और अन्य, आर गोविंदमल बनाम प्रमुख सचिव, समाज कल्याण और पौष्टिक भोजन कार्यक्रम विभाग, सौ. स्वरा सचिन कुलकर्णी बनाम अधीक्षण अभियंता पुणे सिंचाई परियोजना मंडल और अन्य और कई अन्य सहित कई अन्य निर्णयों का हवाला दिया। कहा कि इन निर्णयों में न्यायालयों ने 'परिवार के सदस्य' शब्द के अर्थ की उद्देश्यपूर्ण और व्यापक व्याख्या की। न्यायालय ने पाया कि विवाहित बेटियों को भी आश्रित परिवार के सदस्यों के अर्थ में शामिल किया गया।
न्यायालय ने भारत सरकार के दिनांक 09.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 27.06.2007 के कार्यालय ज्ञापन तथा दिनांक 09.10.1998 के मुख्य दिशा-निर्देशों का अवलोकन किया तथा पाया कि मुख्य दिशा-निर्देशों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता के प्रावधान थे, न कि कार्यालय ज्ञापन में। जैसा कि दिशा-निर्देशों के नोट-I में उल्लेख किया गया, विवाहित पुत्री को भी इसमें शामिल किया गया। तथापि, ऐसी विवाहित पुत्री को अपने पिता/माता की मृत्यु की तिथि पर उन पर आश्रित होना चाहिए।
इस संबंध में कि क्या 'विधवा पुत्री' को 'विवाहित पुत्री' की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है, न्यायालय ने कहा कि इस बात को नकारने के लिए कुछ भी नहीं है कि विधवा पुत्री को इस परिभाषा के अंतर्गत माना जा सकता है। यह माना गया कि विधवा पुत्री के मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी आजीविका का स्रोत भी खो दिया होगा तथा इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने पिता पर आश्रित थी, जब तक कि यह साबित करने के लिए सबूत न हों कि उसके पास आय के अन्य स्रोत थे।
यह देखते हुए कि 'विधवा बेटी' दिनांक 09.10.1998 के दिशा-निर्देशों के नोट-I में निहित 'बेटी' की परिभाषा के अंतर्गत आएगी, यदि वह अपने मृत पिता या माता की मृत्यु की तिथि पर उन पर आश्रित थी, न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और सक्षम प्राधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया।