याचिकाओं में फ़ॉन्ट, स्पेसिंग और मार्जिन के लिए क्या नियम हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी
Shahadat
11 Aug 2026 6:53 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन नियमों या निर्देशों का विवरण मांगा, (यदि कोई हों) जो कोर्ट में पेश की जाने वाली याचिका का मसौदा तैयार करते समय टाइपिंग फ़ॉन्ट, स्पेसिंग, संकेतों और मार्जिन के इस्तेमाल को नियंत्रित करते हैं।
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने एक याचिका पर शुरुआती आपत्ति जताने के बाद यह विवरण मांगा, जिसके 'रिलीफ क्लॉज़' (राहत की मांग वाले हिस्से) को इटैलिक फ़ॉन्ट में लिखा गया। कोर्ट ने पाया कि कोर्ट के नियमों और चीफ जस्टिस के आदेशों के तहत इस तरह की फ़ॉर्मेटिंग की अनुमति नहीं थी।
6 अगस्त को रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार राम भवन को तलब किया, जो स्टैम्प रिपोर्टर की ओर से पेश हुए।
उन्हें स्पष्टीकरण और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया, जिसमें फ़ॉर्मेटिंग की समस्या के बावजूद याचिका को मंज़ूरी देने के लिए ज़िम्मेदार स्टैम्प रिपोर्टिंग सेक्शन के कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाए।
उसी दिन बाद में बेंच ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा जमा की गई अनुपालन रिपोर्ट पर विचार किया।
रिपोर्ट में कहा गया कि गलती अनजाने में हुई और बिना शर्त माफ़ी मांगते हुए भरोसा दिलाया गया कि ऐसी चूक दोबारा नहीं होगी।
याचिका की जांच करने वाले एक रिव्यू ऑफ़िसर ने भी लिखित स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण के अनुसार, कमी को इसलिए नहीं बताया जा सका, क्योंकि इटैलिक टाइप किए गए 'प्रेयर' (याचिका में की गई मांग) के इस्तेमाल को कमी मानने का कोई निर्देश नहीं था।
स्पष्टीकरण में आगे कहा गया कि 'टाइम्स न्यू रोमन' के अलावा, याचिका का मसौदा तैयार करने के लिए फ़ॉन्ट के इस्तेमाल के संबंध में कोई निर्धारित नियम या प्रथा नहीं थी।
बेंच ने यह भी गौर किया कि उसे याचिकाओं में हेडर, फ़ूटर या बोल्ड अक्षरों के संबंध में कोई आवश्यकता नहीं मिली।
इस पृष्ठभूमि में, कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह 10 अगस्त को कोर्ट के सामने वह नियम और निर्देश (यदि कोई हों) पेश करें, जो फुल बेंच या चीफ जस्टिस द्वारा याचिका का मसौदा तैयार करते समय टाइपिंग फ़ॉन्ट, स्पेसिंग, संकेतों और मार्जिन के इस्तेमाल के संबंध में जारी किए गए हों।
Case title - Sheo Kinkar Singh vs State Of U.P. And 2 Others


