हाईकोर्ट ने दस्तावेज पलटने के लिए लार इस्तेमाल करने पर रजिस्ट्री अधिकारियों और क्लर्कों को फटकारा

  • हाईकोर्ट ने दस्तावेज पलटने के लिए लार इस्तेमाल करने पर रजिस्ट्री अधिकारियों और क्लर्कों को फटकारा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि रजिस्ट्री के क्लर्क और अधिकारी याचिकाओं के पन्ने पलटने के लिए लार का इस्तेमाल न करें।

    जस्टिस श्री प्रकाश सिंह ने कहा कि यह अस्वच्छ और घिनौनी है और इससे संक्रमण फैल सकता है।

    कोर्ट ने रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे दस्तावेज स्वीकार न किए जाएँ और सरकारी अधिवक्ता व चीफ स्टैंडिंग काउंसल को भी लिखित दिशा-निर्देश जारी करने को कहा।

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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