इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP PSC मेंस परीक्षा टाली, नई प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश

Praveen Mishra

26 Sept 2025 10:24 AM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP PSC मेंस परीक्षा टाली, नई प्रीलिम्स मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की मुख्य परीक्षा स्थगित करने का आदेश दिया है और निर्देश दिया है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा का मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार की जाए।

    जस्टिस अजीत कुमार ने कहा कि आयोग को विज्ञापन संख्या A-3/E-1/2024 दिनांक 10.4.2024 के अंतर्गत विज्ञापित 609 पदों (जैसे सहायक अभियंता, जिला उद्यान अधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक आदि) पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची पुनः बनानी होगी और उसके बाद ही मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।

    याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत थी कि प्रारंभिक परिणाम में केवल 7358 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया, जबकि नियम के अनुसार 1:15 के अनुपात में चयन होना चाहिए था। साथ ही, ऐसे OBC उम्मीदवार जिन्होंने सामान्य वर्ग से अधिक अंक प्राप्त किए थे, उन्हें सामान्य वर्ग में शामिल न करके केवल आरक्षित वर्ग में ही रखा गया।

    अदालत ने कहा कि कानूनन यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार सामान्य वर्ग के बराबर/अधिक अंक लाता है और उसे आयु व शुल्क छूट के अलावा कोई लाभ नहीं मिला है, तो उसे सामान्य वर्ग की मेरिट सूची में शामिल करना अनिवार्य है। इसे केवल आरक्षित वर्ग में सीमित करना भेदभाव होगा और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) के खिलाफ है।

    इस प्रकार कोर्ट ने आदेश दिया कि मेरिट सूची पुनः तैयार की जाए और जब तक नई सूची न बने, तब तक मुख्य परीक्षा (जो रविवार को होनी थी) स्थगित रहेगी।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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