Sunday Sitting | 150 साल पुराने मेथोडिस्ट स्कूल पर गिराए जाने का खतरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित 'नज़ूल' ज़मीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

Shahadat

13 July 2026 9:50 AM IST

  • Sunday Sitting | 150 साल पुराने मेथोडिस्ट स्कूल पर गिराए जाने का खतरा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित नज़ूल ज़मीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया

    रविवार को बुलाई गई विशेष सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने विवादित ज़मीन के मामले में दखल देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यह ज़मीन कथित तौर पर एक ऐसे शिक्षण संस्थान की, जो 150 से ज़्यादा सालों से चल रहा है, लेकिन अब उस पर "गिराए जाने का खतरा" मंडरा रहा है।

    सीतापुर के सिविल लाइन्स स्थित मेथोडिस्ट मिशन गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विवादित संपत्ति का स्वरूप न बदलें, जो पहले से ही उनके कब्ज़े में है।

    इसके साथ ही बेंच ने स्कूल प्रबंधन को तत्काल अस्थायी राहत दी। यह विशेष सुनवाई संपत्ति को गिराए जाने के खतरे और मामले की 'तत्कालता' को देखते हुए बुलाई गई।

    यह विवाद सीतापुर ज़िले के परगना खैराबाद के गाँव चवानी कदीम में स्थित 3.562 हेक्टेयर ज़मीन के एक प्लॉट से जुड़ा है।

    याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार के रिकॉर्ड में इसे गलत तरीके से "नज़ूल ज़मीन" बताया गया।

    उन्होंने तर्क दिया कि उक्त ज़मीन याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों ने 1862 में खरीदी थी, फिर इसे याचिकाकर्ताओं के पिछले पूर्वजों को सौंपा गया और उसके बाद यह याचिकाकर्ताओं के हाथों में आई, जो उसी ज़मीन पर एक शिक्षण संस्थान चला रहे हैं।

    याचिका का विरोध करते हुए राज्य के वकील ने सीतापुर के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) द्वारा 24 जून, 2026 को पारित एक आदेश का ज़िक्र किया।

    राज्य ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों ने उस विवादित ज़मीन को नहीं छुआ, जिस पर याचिकाकर्ता और चर्च शैक्षिक गतिविधियाँ चलाते हैं, बल्कि उन्होंने केवल अन्य क्षेत्रों को वापस लिया है, जैसा कि विवादित आदेश में बताया गया।

    यह भी बताया गया कि कुछ तोड़-फोड़ की गतिविधियाँ की गई हैं, और जुलाई 2024 में नगर पालिका परिषद सीतापुर ने उसका कब्ज़ा ले लिया।

    सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट ने गौर किया कि विवादित संपत्ति के एक हिस्से से जुड़ा एक सिविल केस (केस नंबर 34/2017) पहले से ही सीतापुर में सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) के समक्ष लंबित है। बेंच ने देखा कि मौजूदा रिट याचिका में यह ज़रूरी बात शामिल नहीं थी। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि चूंकि रिट याचिका बहुत जल्दबाजी में तैयार और दायर की गई थी, इसलिए कुछ बातें रिकॉर्ड में नहीं आ पाईं।

    हालात और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार पहले ही विवादित ज़मीन के एक हिस्से पर कब्ज़ा कर चुकी है, बेंच ने अंतरिम सुरक्षा आदेश जारी किया।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार पहले ही विवादित ज़मीन के एक हिस्से पर कब्ज़ा कर चुकी है, यह निर्देश दिया जाता है कि वे कब्ज़े वाली विवादित संपत्ति का स्वरूप नहीं बदलेंगे और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक सभी पक्ष उस ज़मीन पर यथास्थिति बनाए रखेंगे।"

    कोर्ट ने चीफ स्टैंडिंग काउंसिल के कार्यालय को यह भी निर्देश दिया कि वे आदेश की सर्टिफाइड कॉपी जारी होने का इंतज़ार किए बिना, तुरंत राज्य के अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी दें।

    इस मामले को 20 जुलाई, 2026 को आगे की सुनवाई के लिए शीर्ष दस मामलों में शामिल किया गया।

    Case Title: Methodist Mission Girls Junior High School Civil Lines Sitapur And Another Versus State Of U.P. And 4 Others

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