पाटिल ऑटोमेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दायर वाद कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
2 Nov 2025 6:50 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले स्थापित कॉमर्शियल कोर्ट को कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए का पालन न करने के कारण वापस नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए के अनुसार, मुकदमा दायर करने से पहले अनिवार्य प्रति-संस्था मध्यस्थता और निपटान के संबंध में फैसले में दिया गया आदेश फैसले की तारीख से लागू होता है, न कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दायर किए गए वादों पर।
उपरोक्त निर्णय का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने कहा,
“कोर्ट ने विशेष रूप से यह प्रावधान किया कि 2015 के अधिनियम की धारा 12-ए के तहत कोर्ट द्वारा की गई घोषणा अनिवार्य है और धारा 12-ए के अधिदेश का उल्लंघन करते हुए दायर किए गए किसी भी मुकदमे के साथ आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत वाद खारिज किया जाना चाहिए, जो 20.08.2022 से प्रभावी होगा ताकि संबंधित हितधारकों को पर्याप्त जानकारी मिल सके।”
अपीलकर्ता ने 12.08.2020 को आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत आवेदन के साथ वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया, जिसमें ट्रेडमार्क और अन्य चीजों के संबंध में प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई।
19.09.2024 को कॉमर्शियल कोर्ट, कानपुर नगर ने पाटिल ऑटोमेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12-ए के प्रावधानों का पालन न करने पर, आदेश VII नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत वाद वापस करने का आदेश दिया।
कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने दलील दी कि चूंकि वाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तिथि से पहले दायर किया गया था, इसलिए यह निर्णय इस मामले पर लागू नहीं होता।
कोर्ट ने माना कि चूंकि वाद निर्णय की तिथि से पहले दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि निर्णय भविष्य में लागू होगा, इसलिए यह निर्णय निर्णय की तिथि से पहले पक्षकारों के बीच दायर वाद पर लागू नहीं होगा।
तदनुसार, अपील स्वीकार कर ली गई और कॉमर्शियल कोर्ट, कानपुर नगर को वाद का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया गया।
Case Title: M/s Jay Chemical Works v. M/s Sai Chemicals [COMMERCIAL APPEAL No. - 27 of 2025]

