सहायक सामग्री के बिना ठेकेदार का बयान लेनदेन को बेनामी घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेनामी लेनदेन की कार्यवाही को रद्द किया

LiveLaw News Network

29 April 2024 4:42 PM IST

  • सहायक सामग्री के बिना ठेकेदार का बयान लेनदेन को बेनामी घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेनामी लेनदेन की कार्यवाही को रद्द किया

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्माण को बेनामी लेनदेन घोषित करने के लिए केवल निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 24 (1) के तहत "विश्वास करने के कारण" ठोस और प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना चाहिए।

    बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 24(1) में प्रावधान है कि जहां उसके पास मौजूद सामग्री के आधार पर, आरंभकर्ता अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के संबंध में बेनामीदार है तो वह लिखित में कारण दर्ज कर सकता है और उस व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए संपत्ति को बेनामी संपत्ति क्यों नहीं माना जाना चाहिए, ऐसे समय सीमा के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस जारी करें, जिस समय सीमा को नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सके।

    न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 24(1) के तहत क्षेत्राधिकार लागू करने के लिए, दो आवश्यक शर्तें हैं:

    “(i) आरंभकर्ता अधिकारी के पास सामग्री होनी चाहिए और;

    (ii) सामग्री विश्वास करने का कारण पैदा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

    कोर्ट ने पाया कि विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले ठेकेदार द्वारा दिए गए बयान का आधार नहीं पूछा गया और न ही सत्यापित किया गया। यह भी देखा गया कि कारण बताओ नोटिस में विभाग द्वारा किसी अन्य साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया गया।

    जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी और अन्य, सीएसटी बनाम भगवान इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईटीओ पर भरोसा किया, जहां न्यायालय ने माना था कि "विश्वास करने का कारण" शब्द "संतुष्ट है" या "संदेह करने का कारण" शब्दों की तुलना में अधिक मजबूत हैं और संवैधानिक न्यायालयों ने लगातार माना है कि अधिकारी मनमाने ढंग से या अतार्किक आधार "विश्वास करने के कारण" के लिए अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं कर सकता है। इसे प्रासंगिक सामग्री द्वारा समर्थित कारणों के आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए।

    हाईकोर्ट का फैसला

    न्यायालय ने इंद्र प्रस्थ केमिकल्स (पी) लिमिटेड बनाम सीआईटी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट सामग्री की पर्याप्तता पर ध्यान नहीं दे सकता है, लेकिन प्रासंगिकता पर निर्णय दे सकता है। ऐसी सामग्री जो आयकर अधिनियम की धारा 147/148 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए "विश्वास करने का कारण" बनाती है।

    अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता के आयकर रिटर्न के संबंध में मूल्यांकन की कार्यवाही चल रही थी, विभाग यह दावा कर सकता था कि उस वर्ष की उसकी कमाई आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। अदालत ने आगे कहा कि रिट याचिका की सुनवाई के समय विभाग के वकील द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा करने की मांग की गई थी, उसका याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस में कभी उल्लेख नहीं किया गया था।

    न्यायालय ने माना कि बिना किसी ठोस समर्थन के केवल ठेकेदार का बयान धारा 24(1) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए विश्वास करने का कारण नहीं बन सकता है। धारा 24(3) संपत्ति की अनंतिम कुर्की का प्रावधान करती है, जहां धारा 24(1) के तहत आरंभकर्ता अधिकारी का मानना ​​है कि कथित बेनामीदार नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अपने कब्जे में मौजूद संपत्ति को अलग कर देगा। हालांकि, अनुमोदन प्राधिकारी की पिछली मंजूरी के साथ ही ऐसा किया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी अधिकारियों के पास यह दिखाने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 24(3) के तहत अनंतिम कुर्की का आदेश पारित करने के लिए विचाराधीन संपत्ति बेची जा सकती थी। तदनुसार, धारा 24(1) के तहत कार्यवाही शुरू करने वाले नोटिस के साथ-साथ धारा 24(3) के तहत अनंतिम कुर्की आदेश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: श्रीमती मीरा पांडे Thru. Her Attorney v. Union Of India, Ministry Of Finance Deptt. Of Revenue (Cbdt) New Delhi And Others [WRIT TAX No. - 11 of 2023]

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