पतंग उड़ाने के पीक सीज़न के दौरान 'चाइनीज़ मांझे' के खिलाफ़ मशीनरी एक्टिवेट करने के लिए राज्य सरकार बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
20 Jan 2026 10:41 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट द्वारा पहले से जारी निर्देशों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि जब पतंग उड़ाने का सीज़न अपने चरम पर हो तो मशीनरी को एक्टिवेट किया जाए ताकि चाइनीज़ मांझे का निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री न हो, जिससे इंसानों और पक्षियों की जान को खतरा न हो।
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की बेंच ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें जौनपुर ज़िले में सिंथेटिक पतंग के धागे पर रोक लगाने के लिए नए निर्देशों की मांग की गई।
हिमांशु श्रीवास्तव और अन्य द्वारा दायर याचिका में प्रतिवादियों को किसी भी रूप में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, बिक्री और निर्माण पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाने और उनके सामने लंबित प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश देने की मांग की गई।
याचिका देखने के बाद बेंच ने पाया कि पिछले साल नवंबर में एक आदेश पारित किया गया, जिसमें राज्य सरकार को कानून के अनुसार लागू करने के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए, जिसमें किसी भी रूप में चाइनीज़ मांझे के निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री पर रोक लगाने के कदम शामिल थे।
उक्त आदेश के अलावा, बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के सामने कुछ अन्य याचिकाएं भी लंबित हैं, जिनके लिए आदेश जारी किए गए।
नतीजतन, बेंच ने यह राय बनाई कि यह दावा करते हुए एक नई याचिका दायर करना कि यह विशेष रूप से जौनपुर ज़िले से संबंधित है, लंबित याचिकाओं की संख्या बढ़ाएगा, जिससे कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
इस प्रकार, याचिका को एक नए मामले के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हुए कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को हाई कोर्ट के पिछले आदेशों के अनुसार कार्रवाई करने की कड़ी चेतावनी दी।
बेंच ने कहा:
"यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि राज्य इस कोर्ट द्वारा पहले से जारी निर्देशों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि जब पतंग उड़ाने का सीज़न अपने चरम पर हो तो राज्य मशीनरी को एक्टिवेट किया जाना चाहिए ताकि चाइनीज़ मांझे का निर्माण, इस्तेमाल और बिक्री न हो, जिससे इंसानों और पक्षियों की जान को खतरा न हो।"
उपरोक्त टिप्पणियों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया गया।
Case title - Himanshu Srivastava and 2 others vs. State of U.P and another 2026 LiveLaw (AB) 30

