मुजफ्फरनगर POCSO कोर्ट ने स्टूडेंट्स को मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने की आरोपी शिक्षक को नियमित जमानत दी

Praveen Mishra

7 Dec 2024 8:12 PM IST

  • मुजफ्फरनगर POCSO कोर्ट ने स्टूडेंट्स को मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने की आरोपी शिक्षक को नियमित जमानत दी

    उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर के नेहा पब्लिक स्कूल (तृप्ता त्यागी) की 60 वर्षीय शिक्षिका और प्रधानाचार्य को नियमित जमानत दे दी, जिन पर अपने छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहने और उसके खिलाफ सांप्रदायिक अपशब्द कहने का आरोप है।

    पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें लोअर कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने का निर्देश दिया था। उस आदेश के बाद, त्यागी ने स्थानीय अदालत का रुख किया।

    त्यागी को नियमित जमानत देने के अपने आदेश में, एडिसनल जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश POCSO Act अलका भारती ने माना कि त्यागी को CrPC की धारा 41A के तहत नोटिस दिया गया था, अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था, और उन्हें मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था।

    अदालत ने यह भी कहा कि त्यागी को 40 प्रतिशत विकलांगता वाली 61 वर्षीय महिला कहा जाता है और उनके खिलाफ दर्ज कथित अपराध कम से कम 07 साल के कारावास की सजा के साथ दंडनीय हैं।

    त्यागी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 295 (A) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि उनके खिलाफ प्राथमिकी केवल मामले को सांप्रदायिक रंग देने के लिए दर्ज की गई थी और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो दो समुदायों के बीच दुश्मनी फैला सकता था और समाज को कोई नुकसान पहुंचा सकता था।

    दुर्भाग्यपूर्ण घटना का एक वीडियो पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे महत्वपूर्ण सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। हालांकि, आरोपी शिक्षक ने कहा है कि वीडियो को छेड़छाड़ की गई थी और जानबूझकर "हिंदू-मुस्लिम मुद्दा बनाने" के लिए प्रसारित किया गया था।

    उसने दावा किया है कि, एक विकलांग व्यक्ति के रूप में, वह उठने में असमर्थ थी और छात्र को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में, कुछ बच्चों से उसे एक-दो बार थप्पड़ मारने के लिए कहा।

    घटना के बाद, कार्यकर्ता तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें उचित और समयबद्ध जांच की मांग की गई। एक विस्तृत पृष्ठभूमि यहां देखी जा सकती है।

    पिछले हफ्ते, पीआईएल याचिकाकर्ता के वकील, सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जबकि उत्तर प्रदेश आरटीई नियम, 2011 का नियम 5 स्कूल में धार्मिक भेदभाव के खिलाफ बच्चों की रक्षा के लिए मौजूद है, अधिकारी समस्या को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इसका समाधान नहीं कर रहे हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि प्रथम दृष्टया राज्य शिक्षा का अधिकार कानून और नियमों का पालन करने में विफल रहा है, जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और धर्म और जाति के आधार पर उनके भेदभाव को प्रतिबंधित करता है.

    अदालत उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रारंभिक जांच और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस मुद्दे की निगरानी कर रही है. इसने पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को मामले की निगरानी करने का आदेश दिया और राज्य को शिक्षा का अधिकार कानून और संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    पिछली सुनवाई में, अदालत ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोर्ड के तहत एक निजी स्कूल में पीड़ित के प्रवेश की सुविधा के लिए अपनी अनिच्छा सहित अपने दृष्टिकोण के लिए राज्य सरकार की आलोचना की है।

    राज्य ने लंबी दूरी की यात्रा और अन्य छात्रों के साथ सामाजिक आर्थिक मतभेदों का हवाला देते हुए निजी स्कूल प्रवेश के खिलाफ तर्क दिया था। हालांकि, अदालत ने प्रवेश का निर्देश दिया और बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य समर्थन दिया, जिसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे विशेषज्ञ संगठनों द्वारा परामर्श शामिल है।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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