वैध हिंदू विवाह के लिए 'सप्तपदी' संस्कार आवश्यक तत्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

3 May 2024 2:37 PM IST

  • वैध हिंदू विवाह के लिए सप्तपदी संस्कार आवश्यक तत्व: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि सप्तपदी समारोह (दूल्हे और दुल्हन द्वारा पवित्र अग्नि के सामने संयुक्त रूप से सात कदम उठाना) हिंदू कानून के तहत वैध विवाह की आवश्यक सामग्री में से एक है।

    जस्टिस गौतम चौधरी की पीठ ने आईपीसी की धारा 494 (द्विविवाह) के तहत एक मामले में समन आदेश और आगे की कार्यवाही को चुनौती देने वाली निशा नाम की याचिका स्वीकार कर ली।

    मामला संक्षेप में

    मूलतः, दिसंबर 2022 में प्रतिवादी नंबर 2 (पति) ने वर्तमान संशोधनवादी (पत्नी) के खिलाफ शिकायत मामला दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने उसके बाद किसी भी अदालत से तलाक की कोई डिक्री प्राप्त किए बिना पहले किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया। कानून के अनुसार, उसने आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार उसके साथ विवाह किया।

    पति ने आगे दावा किया कि जब उसे अपनी पत्नी की पिछली शादी के बारे में पता चला तो उसने संशोधनकर्ता से इसके बारे में पूछा। फिर उसने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और दस लाख रुपये की मांग की।

    शिकायत में सीआरपीसी की धारा 200 और 202 के तहत शिकायतकर्ता-पति और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने आईपीसी की धारा 494, 504 और 506 के तहत अपराध के लिए पुनर्विचारकर्ता-पत्नी को तलब किया। उसी को चुनौती देते हुए वह हाईकोर्ट चली गईं।

    न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 494 के तहत द्विविवाह का अपराध बनाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित सामग्री स्थापित की जानी चाहिए-

    1. अभियुक्त की पहले से ही किसी व्यक्ति से शादी हो चुकी थी; वास्तविक विवाह का प्रमाण हमेशा आवश्यक होता है;

    2. जैसा भी मामला हो, वह पति या पत्नी जिससे उस व्यक्ति का विवाह हुआ था, दूसरे विवाह की तिथि पर जीवित था और उसके संबंध में न्यायालय के समक्ष संतोषजनक सबूत प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

    3. आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी की है, दूसरी शादी का जश्न मनाने का सबूत पहले की तरह ही होना चाहिए।

    4. यह कि दूसरी शादी पहले पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान होने के कारण अमान्य थी।

    न्यायालय ने यह भी देखा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अनुसार, हिंदू विवाह किसी भी पक्ष के पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जा सकता है।

    कोर्ट ने आगे कहा कि जहां ऐसे संस्कारों और समारोहों में सप्तपदी शामिल है, सातवां कदम उठाने पर विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।

    इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि विवाह के संबंध में "अनुष्ठान" शब्द का अर्थ इसे उचित समारोहों और उचित रूप में मनाना है। इसलिए न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इन तत्वों की कमी वाले विवाह को "संपन्न" नहीं माना जा सकता है।

    इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने आईपीसी की धारा 494 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि दूसरी शादी का जश्न उचित समारोहों के साथ और उचित रूप में मनाया जाना चाहिए। इसलिए हिंदू विवाह के मामले में जब तक 'सप्तपदी' समारोह नहीं किया जाता, वैध विवाह नहीं माना जा सकता।

    इसे देखते हुए न्यायालय ने पाया कि इस संबंध में ठोस साक्ष्य के अभाव में यह मानना मुश्किल है कि विवाह का 'सप्तपदी समारोह', जैसा कि शिकायतकर्ता ने तर्क दिया, दोनों पक्षकारों के बीच वैध विवाह का गठन करने के लिए किया गया था।

    न्यायालय ने कहा,

    “इस प्रकार, शिकायत की सामग्री को उसके अंकित मूल्य पर ध्यान में रखने पर आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध का गठन करने के लिए मूल तत्व सामने आते हैं। कमियां हैं; इसलिए आईपीसी की धारा 494 के तहत कोई अपराध नहीं। यह संशोधनवादी के विरुद्ध बनाया गया।'

    नतीजतन, अदालत ने याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और अपीलीय समन आदेश और शिकायत में आगे की कार्यवाही रद्द कर दी, जहां तक यह आईपीसी की धारा 494 के तहत प्रावधानों से संबंधित है।

    हालांकि, जहां तक संशोधनवादी के खिलाफ अन्य प्रावधानों, यानी धारा 504, 506 आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। चिंतित है, कोर्ट ने कहा कि ऐसा ही चलता रहेगा।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए इसे उचित संस्कारों और समारोहों के साथ किया जाना चाहिए, जैसे कि सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात कदम)। विवाद की स्थिति में इन समारोहों का प्रमाण आवश्यक है।

    केस टाइटल- निशा बनाम यूपी राज्य और अन्य लाइव लॉ (एबी) 283/2024

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