Hindu Marriage Act के तहत विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक की याचिका पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

1 Nov 2024 10:01 AM IST

  • Hindu Marriage Act के तहत विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक की याचिका पर रोक: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act (HMA) की धारा 14 के अनुसार विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती। केवल पति या पत्नी को हुई असाधारण कठिनाई के मामले में ही विचार किया जा सकता है।

    यह माना गया कि धारा 14 के तहत पति या पत्नी द्वारा विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिए आवेदन दायर किया जाना चाहिए। विवाह के 12 महीनों के भीतर तलाक पर विचार करने के कारणों के साथ इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

    HMA की धारा 14 में प्रावधान है कि विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक की याचिका दायर नहीं की जा सकती है। विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि दूसरे पति या पत्नी की ओर से असाधारण दुराचार के कारण असाधारण कठिनाई न हो। इसमें प्रावधान है कि यदि न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित की जाती है, तो वह विवाह की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पहले प्रभावी नहीं होगी।

    जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा,

    “सामान्य कानून के तहत एक वर्ष के भीतर याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। वास्तव में प्रावधान को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि हिंदू विवाह को भंग करने के लिए कार्रवाई का कारण विवाह के पहले वर्ष के भीतर किसी पक्षकार के लिए उत्पन्न नहीं हो सकता है, सिवाय उन मामलों के जिनमें याचिकाकर्ता द्वारा 'अत्यधिक कठिनाई' या 'अत्यधिक भ्रष्टता' का सामना किया गया हो। उन दो आकस्मिकताओं को छोड़कर, कोई अन्य मौजूद नहीं है। फिर भी, वह कार्रवाई का कारण अपने आप में उपलब्ध नहीं है। इसके अस्तित्व का दावा याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम न्यायालय में एक विशिष्ट आवेदन दायर करके किया जाना चाहिए और इसे पहले उस न्यायालय के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। केवल उस दलील के स्वीकार होने पर ही ऐसी याचिका पर विचार किया जा सकता है।”

    मामले की पृष्ठभूमि

    पक्षकारों का विवाह 15.01.1999 को हुआ था। प्रतिवादी-पति ने विवाह के 11 महीने के भीतर तलाक की याचिका दायर की। इस बीच अपीलकर्ता-पत्नी ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया, जिसका फैसला उसके पक्ष में हुआ। प्रतिवादी-पति ने प्रतिपूर्ति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की।

    वर्ष 2013 में पति ने तलाक के लिए अन्य आधार सहित संशोधन आवेदन दायर किया। पति ने दलील दी कि HMA की धारा 9 के तहत आदेश के बाद एक वर्ष की अवधि तक वैवाहिक अधिकारों की प्रतिपूर्ति नहीं हुई, इसलिए वह तलाक के आदेश का हकदार है।

    ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता-पत्नी ने दलील दी कि पति ने उससे अधिक दहेज लेने के लिए ही तलाक का मामला दायर किया, क्योंकि यह विवाह के एक वर्ष के भीतर दायर किया गया। अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि तलाक देते समय ट्रायल कोर्ट ने उसकी आपत्तियों पर विचार नहीं किया। यह तर्क दिया गया कि तलाक की याचिका पर न्यायालय को विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विवाह के एक वर्ष के भीतर दायर की गई।

    इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा तैयार किया गया एकमात्र मुद्दा क्रूरता के बारे में था, जिसे प्रतिवादी-पति द्वारा स्थापित नहीं किया गया। यह तर्क दिया गया कि तलाक के मामले में पत्नी द्वारा पूरी ताकत से लड़ना क्रूरता नहीं माना जा सकता।

    इसके विपरीत, प्रतिवादी-पति के वकील ने दलील दी कि तलाक का मामला शादी के एक साल बाद दायर किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि पक्षकार 24 साल से अलग-अलग रह रहे थे। वैवाहिक अधिकारों की बहाली संभव नहीं थी क्योंकि विवाह पूरी तरह से टूट चुका था।

    हाईकोर्ट का फैसला

    न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 14 अन्य सभी प्रावधानों को दरकिनार करती है। यह माना गया कि विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर तलाक याचिका दायर करने पर विशिष्ट प्रतिबंध है।

    न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी-पति ने विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक याचिका दायर करने के लिए पत्नी द्वारा अपवाद कठिनाई का कारण दिखाने के लिए ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया। यह माना गया कि धारा 14 के तहत आवेदन असाधारण परिस्थितियों को दिखाते हुए दायर किया जाना चाहिए, जिसे विवाह के एक वर्ष के भीतर दायर तलाक याचिका पर विचार करने से पहले न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

    न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी का तर्क कि याचिका पर विवाह की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद निर्णय लिया गया, टिकने योग्य नहीं है, क्योंकि तलाक के मामले की प्रस्तुति के समय कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ।

    "यदि वह याचिका दायर नहीं की जा सकी, क्योंकि कोई कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ तो याचिका समय बीतने के साथ मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि कार्रवाई का कारण केवल याचिका प्रस्तुत करने की तिथि के संदर्भ में ही उत्पन्न होता देखा जा सकता है, उसके बाद नहीं।"

    पति द्वारा क्रूरता के आरोप के संबंध में न्यायालय ने कहा,

    “विवाह के पक्षकार अपने रिश्ते की गोपनीयता में किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, जिसे दो व्यक्तियों के बीच गहन व्यक्तिगत संबंधों की सीमाओं के भीतर बनाए रखा जाना चाहिए। इस पर न्यायालय का निर्णय नहीं है। विवाह के पक्षकार को कौन सी व्यक्तिगत पसंद, प्राथमिकताएं और आदतें, कार्य करने की इच्छा हो सकती है। वह अपने साथी से उस रिश्ते की सीमाओं के भीतर भाग लेने की इच्छा रखता है, जिसमें अंतरंग क्षण भी शामिल हैं, न्यायालय को तब तक पता लगाने या जांचने का काम नहीं है जब तक कि वे अत्यधिक क्रूरता और/या अनैतिकता के कृत्यों को शामिल न करें।”

    न्यायालय ने कहा कि पक्षों के बीच अंतरंग क्षणों के संबंध में अलग-अलग प्राथमिकताओं पर न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसे पक्षों के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि विवाह का अपूरणीय रूप से टूटना तलाक देने का वैधानिक आधार नहीं है।

    तदनुसार, अपीलकर्ता को 50,000 रुपये का भुगतान करने के साथ ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: अलका सक्सेना बनाम श्री पंकज सक्सेना [प्रथम अपील नंबर - 239/2015]

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