जहर से मौत असाधारण पेंशन के लिए योग्य नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर के मामले में अपील खारिज की

LiveLaw News Network

18 Oct 2024 2:44 PM IST

  • जहर से मौत असाधारण पेंशन के लिए योग्य नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर के मामले में अपील खारिज की

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह शामिल थे, ने जहर से मरे एक सबइंस्पेक्टर की पत्नी की ओर से दायर असाधारण पेंशन की अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा निर्णय में कहा कि पति की जहर से हुई मौत उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियम, 1961 के तहत असाधारण पेंशन के लिए योग्य नहीं है।

    कोर्ट ने फैसले में कहा मौत का कारण किसी भी खतरनाक या जोखिम भरे कर्तव्य के प्रदर्शन से संबंधित नहीं था। एजुसडेम जेनेरिस नियम को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि मृत्यु तब होनी चाहिए जब अधिकारी खतरनाक कर्तव्यों जैसे कि अपराधियों से लड़ने में लगा हो, और ड्यूटी के दौरान मृत्यु होना ही योग्य नहीं है।

    पृष्ठभूमि

    श्रीमती पूनम त्यागी ने अपने पति सब-इंस्पेक्टर अशोक कुमार त्यागी की मृत्यु के बाद असाधारण पेंशन की मांग करते हुए अपील दायर की थी, जिनकी 2001 में ड्यूटी के दौरान जहर खाने से मृत्यु हो गई थी। दो विसरा रिपोर्टों में क्रमशः एल्युमिनियम फॉस्फाइड और एथिल अल्कोहल के निशान पाए गए। त्यागी की विधवा ने दावा किया कि चूंकि उनके पति की मृत्यु उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान हुई थी, इसलिए वह उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) नियम, 1961 के तहत असाधारण पेंशन की हकदार थीं। गृह विभाग ने उनके दावे को खारिज कर दिया, जिसके कारण यह अपील दायर की गई।

    निर्णय

    न्यायालय ने असाधारण पेंशन नियमों के नियम 3 की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया, जो ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिस कर्मियों के मामले में पेंशन प्रदान करता है, विशेष रूप से अपराधियों या विद्रोहियों से लड़ने जैसे खतरनाक कार्यों को करते समय।

    एजुसडेम जेनेरिस के सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि जब किसी सामान्य शब्द से पहले विशिष्ट उदाहरण (जैसे, डकैतों या सशस्त्र अपराधियों से लड़ते समय मृत्यु) होते हैं, तो सामान्य शब्द को उन विशिष्ट उदाहरणों के प्रकाश में समझा जाना चाहिए। इसलिए, "अन्य कर्तव्यों का पालन करते समय मृत्यु" वाक्यांश की व्याख्या संकीर्ण रूप से की जानी चाहिए और सूचीबद्ध खतरनाक स्थितियों से जुड़ी होनी चाहिए।

    अदालत को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि त्यागी की मौत उनके कर्तव्यों से जुड़ी किसी खतरनाक स्थिति के कारण हुई थी। विसरा रिपोर्ट, जिसमें जहर के निशान दिखाई दिए, त्यागी के जांच कार्य और उनके जहर के बीच कोई कारण संबंध स्थापित नहीं करती। अदालत ने तर्क दिया कि केवल यह तथ्य कि त्यागी बीमार पड़ने पर ड्यूटी पर थे, नियम 3 के मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मृत्यु उनके आधिकारिक दायित्वों से संबंधित किसी खतरनाक घटना के परिणामस्वरूप हुई थी, जो यहाँ मामला नहीं था। इसके अलावा, विसरा रिपोर्ट में पाया गया पदार्थ- एथिल अल्कोहल और एल्युमिनियम फॉस्फाइड- किसी भी व्यावसायिक खतरे या ड्यूटी से संबंधित कारण का सुझाव नहीं देता है।

    ज्ञानवती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (विशेष अपील संख्या 33/2019) में, अदालत ने माना था कि प्राकृतिक कारणों या असंबंधित घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों के लिए असाधारण पेंशन लागू नहीं होती है, भले ही अधिकारी ड्यूटी पर हो। इसी तरह, मालती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि केवल खतरनाक कर्तव्यों से सीधे जुड़ी मौतें ही असाधारण पेंशन के लिए योग्य होंगी। न्यायालय ने दोहराया कि नियम 3 के तहत मृत्यु के कारण और अधिकारी के कर्तव्यों के बीच स्पष्ट संबंध की आवश्यकता होती है, जो त्यागी के मामले में अनुपस्थित था। इस प्रकार, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि त्यागी की जहर से मृत्यु असाधारण पेंशन के मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

    साइटेशनः 2024:AHC-LKO:69395-DB

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story