पीसीएस-जे 2022 परीक्षा में 'अनियमितताएं' | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पार्टियों को यूपीपीएससी द्वारा दिए गए अंकों का विवरण देने वाले हलफनामे प्रकाशित करने से रोका
LiveLaw News Network
9 July 2024 5:42 PM IST
पीसीएस-जे 2022 परीक्षा अनियमितताओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) द्वारा अंक दिए जाने के संबंध में आदान-प्रदान किए गए हलफनामे के किसी भी हिस्से को प्रकाशित करने से पक्षों को रोक दिया।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने अधिकारी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन द्वारा दायर अनुपालन हलफनामे में बताए गए तथ्यों की प्रमाणित या अन्य प्रति जारी नहीं करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी पक्ष से तदनुसार निपटा जाएगा," जिसकी एक प्रति आज पहले सार्वजनिक की गई थी।
यह घटनाक्रम यूपीपीएससी द्वारा एचसी में 50 पीसीएस-जे (प्रांतीय सिविल सेवा - न्यायिक) 2022 उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के लिए मेरिट सूची तैयार करने में त्रुटि स्वीकार करने के एक सप्ताह बाद आया है।
आयोग ने यह स्वीकारोक्ति एक ऐसे अभ्यर्थी द्वारा दायर रिट याचिका में की है, जो मई 2023 में यूपी न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (मुख्य) परीक्षा 2022 में उपस्थित हुआ था और उसने दावा किया था कि अंग्रेजी मुख्य परीक्षा के पेपर में उसकी लिखावट में विसंगतियां थीं।
आयोग की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष को निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था,
(i) 22.06.2024 की जांच रिपोर्ट में उल्लेखित त्रुटि के मद्देनजर अंकों में परिवर्तन को ठीक किया जाना है;
(ii) उन अभ्यर्थियों का पूरा विवरण, जो सुधार किए जाने के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए अयोग्य थे, साथ ही मूल रूप से दिए गए अंक और सुधारे गए अंक;
(iii) उन अभ्यर्थियों का पूरा विवरण, साथ ही मूल रूप से दिए गए अंक और सुधारे गए अंक, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना चाहिए था।
(iv) यदि किसी/सभी उत्तर पुस्तिकाओं (यूपी पीसीएस-जे परीक्षा 2022 के सभी छह पेपरों के पेपरवार) के संबंध में कोई अन्य गलती पाई गई हो, जिसमें मास्टर फेक कोड को आपस में बदला गया हो या उसके संबंध में इसी तरह की कोई अन्य त्रुटि हुई हो, तो उसका सटीक विवरण।
सोमवार को याचिकाकर्ता ने पूरक हलफनामा दाखिल किया और यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने अनुपालन हलफनामा दाखिल किया, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल पूरक हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपीपीएससी के वकील को 3 दिन का समय भी दिया।
कोर्ट ने पक्षकारों को हलफनामे के किसी भी हिस्से को प्रकाशित करने से रोक दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की।
केस टाइटलः श्रवण पांडे बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य