14 अक्टूबर, 2022 से पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक बाद की छूट अधिसूचना का हवाला देते हुए कर वापसी की मांग नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
12 Nov 2024 9:21 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि 14 अक्टूबर, 2022 से पहले खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन के मालिक एकमुश्त कर के भुगतान से छूट देने वाली बाद की अधिसूचना का हवाला देते हुए कर वापसी की मांग नहीं कर सकते।
याचिकाकर्ता ने 13 अक्टूबर, 2022 को खरीदे गए अपने हाइब्रिड वाहन के संबंध में भुगतान किए गए एकमुश्त कर की वापसी की मांग की थी।
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 की अधिसूचना की तारीख यानी 14 अक्टूबर, 2022 से खरीदे और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट प्रदान करने वाली राज्य द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर राहत मांगी गई।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि चूंकि वाहन 18 अक्टूबर, 2022 को रजिस्टर्ड किया गया था, भले ही वाहन नीति से एक दिन पहले खरीदा गया हो, याचिकाकर्ता धनवापसी का हकदार है।
हालांकि राज्य के वकील ने तर्क दिया कि छूट अधिसूचना की भाषा के अनुसार अधिसूचना की तिथि यानी 14 अक्टूबर, 2022 से वाहन की 'खरीद और पंजीकरण' दोनों की आवश्यकता है। यह तर्क दिया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता का वाहन उक्त तिथि से पहले खरीदा गया था, इसलिए याचिकाकर्ता रिफंड का हकदार नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि छूट के उद्देश्य के लिए निर्धारित शर्तें यह हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 की अधिसूचना की तिथि से यूपी राज्य में खरीदा और रजिस्टर्ड होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने कहा,
"बेशक, विचाराधीन वाहन याचिकाकर्ता द्वारा नीति, 2022 की तिथि यानी 13.10.2022 से पहले खरीदा गया और उक्त तिथि को लागू कर का भुगतान किया गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त नीति/अधिसूचना के तहत याचिकाकर्ता प्रदान की गई छूट का हकदार था।"
न्यायालय ने कहा कि केवल इस तथ्य के आधार पर कि वाहन 18.10.2022 को रजिस्टर्ड किया गया, अर्थात छूट अधिसूचना में दर्शाई गई तिथि अर्थात 14.10.2022 के बाद याचिकाकर्ता रिफंड की मांग नहीं कर सकता।
इसने स्टार इंडस्ट्रीज बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), रायगढ़ (2016) का हवाला दिया, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि छूट अधिसूचना के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।
तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: अंकुर विक्रम सिंह प्रतिवादी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य