जिला कोर्ट के इर्द-गिर्द दलालों का संगठित गिरोह फर्जी विवाह प्रमाण-पत्र जारी करते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
2 Nov 2024 2:41 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दलालों के संगठित गिरोह के उभरने के बारे में चिंता जताई, जो जाली दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी विवाह पंजीकृत कराने में शामिल हैं।
जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा कि धार्मिक ट्रस्टों के नाम पर जिला कोर्ट के इर्द-गिर्द दलालों और एजेंटों का संगठित गिरोह पनपा है, जिसमें पुरोहितों और दलालों के अलावा योग्य कानूनी पेशेवर भी शामिल हैं।
न्यायालय ने आगे कहा कि स्थानीय पुलिस भी ऐसे 'बदमाश' तत्वों को बचाती है। वे फर्जी विवाह प्रमाण-पत्रों और बनाए गए अन्य दस्तावेजों के स्रोत का पता लगाने में भी विफल रहती है, जिसके कारण भगोड़े जोड़े ऐसे जाली दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट से सुरक्षा आदेश प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं।
न्यायालय ने यह टिप्पणी भगोड़े जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर विचार करते हुए की।
इस साल अगस्त में मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आर्य समाज विवाह दस्तावेजों पर संदेह जताया। इस प्रकार, स्थानीय पुलिस को भागे हुए जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं में दायर ऐसे दस्तावेजों की वैधता और विश्वसनीयता के बारे में सत्यापन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए कहा गया।
17 अक्टूबर को कोर्ट ने रिपोर्ट का अवलोकन किया और पाया कि कई मामलों में याचिका में संलग्न दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या मार्कशीट, जाली हैं। ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र भी नकली पाए गए।
न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट में किए गए निम्नलिखित कथनों का भी उल्लेख किया:
1. विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किए गए।
2. कई मामलों में शामिल लड़कियों की आयु 12-15 वर्ष के बीच है और वे पूर्ण विकसित पुरुषों, जो अक्सर उनकी उम्र से दुगुने होते हैं, के साथ फर्जी विवाह कर रही हैं।
3. दलाल और एजेंट भागे हुए जोड़ों को न्यायालय से सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए नकली दस्तावेज प्रदान करते हैं, जबकि वास्तव में कोई विवाह नहीं हुआ।
4. ट्रस्ट या सोसायटी द्वारा बनाए गए रजिस्टर में गवाहों की जानकारी, उनके मोबाइल नंबर, पहचान दस्तावेज और सोसायटी के पुरोहित, अध्यक्ष और सचिव के नाम जैसी अपेक्षित जानकारी का अभाव है।
इसे देखते हुए कोर्ट ने गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त को ऐसे संगठनों, ट्रस्टों और ऐसे अपराधों में शामिल बदमाशों की भूमिका की गहन जांच करने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया, अगर जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि ऊपर बताए गए किसी भी व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया।
अब मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
इस साल सितंबर में हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में आर्य समाज मंदिरों, समाजों, ट्रस्टों और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्थाओं की जांच करने का निर्देश दिया था।
युवा जोड़ों द्वारा दायर संरक्षण मामलों से निपटते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर ने इस प्रकार टिप्पणी की:
“संक्षेप में, इस तरह के विवाह मानव तस्करी, यौन शोषण और जबरन श्रम को जन्म देते हैं। सामाजिक अस्थिरता, शोषण, जबरदस्ती, हेरफेर और उनकी शिक्षा में व्यवधान के कारण बच्चे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात सहते हैं। इसके अतिरिक्त, ये मुद्दे अदालतों पर महत्वपूर्ण बोझ डालते हैं। इसलिए दस्तावेज़ सत्यापन और ट्रस्टों और समाजों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।”