डीएम की निगेटिव रिपोर्ट वीज़ा और नागरिकता के लिए दावे का फैसला नहीं करती, सक्षम अधिकारियों द्वारा तय किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
19 Jan 2024 6:35 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जिला मजिस्ट्रेट की निगेटिव रिपोर्ट वीजा और नागरिकता के दावे का फैसला नहीं करती। आगे कहा गया कि अधिकारियों को गुण-दोष के आधार पर यह निर्णय लेना होगा।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा:
"प्राधिकरणों को मौजूदा दावे और उनके समक्ष लंबित दावे पर निर्णय लेने का अधिकार है। हम इस स्तर पर केवल जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के मामले को बंद नहीं कर सकते।"
याचिकाकर्ता/ब्राज़ीलियाई नागरिक ने वीज़ा विस्तार के लिए आवेदन किया। हालांकि, वीज़ा विस्तार के लिए उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रेशन अधिकारी, लखनऊ द्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3 (2) (सी) के तहत तुरंत प्रस्थान करने का निर्देश दिया गया।
याचिकाकर्ता ने विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रेशन अधिकारी, लखनऊ का आदेश रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के अपने आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने के साथ परमादेश की रिट मांगी। उन्होंने अपने मानद रोजगार वीजा के विस्तार की भी मांग की।
प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि यदि रोजगार वीजा 10 साल के लिए दिया गया तो उसके मामले में यह अवधि समाप्त हो चुकी है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया कि इसलिए याचिकाकर्ता भारत में रहना जारी नहीं रख सकता।
यह तर्क दिया गया कि हालांकि पोर्टल दिखाता है कि याचिकाकर्ता को भारत छोड़ने का नोटिस जारी होने के बाद से उसका आवेदन लंबित है, लेकिन उसका आवेदन डीम्ड आधार पर खारिज कर दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे मामले में दोहरा रुख अपनाया है।
यह कहा गया:
“एक तरफ भारत संघ के अधिकारी देशीयकरण के माध्यम से रोजगार वीजा और नागरिकता के विस्तार के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर योग्यता के आधार पर विचार करने में झिझक रहे हैं, दूसरी तरफ वे इस तरह के खुलासे करके ऐसे आवेदनों की लंबितता को पहचानते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया, वेब पोर्टल पर भी लिखित निर्देशों में अपनाए गए रुख को ध्यान में रखा गया।”
न्यायालय ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा की गई निगेटिव रिपोर्ट उन अधिकारियों की निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित नहीं करती है, जिनके समक्ष वीजा विस्तार के लिए आवेदन लंबित है।
आवेदन की योग्यता पर विचार किए बिना अदालत ने प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता के वीज़ा विस्तार आवेदन के साथ-साथ नागरिकता के लिए उसके आवेदन पर दो महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जबरदस्ती के उपायों के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की।
केस टाइटल: एलिजाबेथ काहिल बनाम भारत संघ और 5 अन्य [रिट - सी नंबर - 35732/2023]
याचिकाकर्ता के वकील: अनुराग खन्ना, राघव देव गर्ग द्वारा सहायता प्रदान की गई
प्रतिवादी के वकील: एस.पी. सिंह, संजय कुमार ओम