Narsinghanand 'X' Posts Case | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 3 मार्च तक बढ़ाई
Shahadat
27 Feb 2025 8:07 AM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक 3 मार्च (सोमवार) तक बढ़ा दी। यह रोक यति नरसिंहानंद के 'अपमानजनक' भाषण पर कथित 'X' पोस्ट (पूर्व में ट्विटर) को लेकर उनके खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में लगाई गई।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य के वकील द्वारा स्थगन की मांग के बाद राहत बढ़ा दी। मामले की सुनवाई 19 फरवरी को पूरी नहीं हो पाने के बाद आज फिर से शुरू की गई और इसे 24 फरवरी को स्थगित कर दिया गया।
पिछली सुनवाई में, एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल के नेतृत्व में सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि जुबैर ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से नैरेटिव बनाया और जनता को भड़काने का प्रयास किया। उन्होंने जुबैर के 'X' पोस्ट के समय पर भी सवाल उठाया और तर्क दिया कि तथ्य जांचकर्ता ने आग में घी डालने का काम किया।
दूसरी ओर, जुबैर की ओर से पेश सीनियर वकील (एडवोकेट दिलीप कुमार) खंडपीठ के समक्ष तर्क दे रहे हैं कि जुबैर के पोस्ट फैक्ट चेकर के रूप में उनके पेशेवर दायित्व के हिस्से के रूप में किए गए। इस तरह के पोस्ट भारतीय न्याय संहिता या भारतीय दंड संहिता के तहत किसी भी अपराध के बराबर नहीं हैं।
जुबैर के वकील की दलीलों में से एक यह है कि X पर मेरी पोस्टिंग, उनके मुवक्किल ने यति नरसिंहानंद के कथित विवादास्पद भाषण का उल्लेख करके और उनके आचरण को उजागर करके अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया। न केवल उन्होंने, बल्कि कई नए लेखों और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उसी मुद्दे के बारे में पोस्ट किया।