मुस्लिम कानून | अदालत का यह दायित्व कि आपसी सहमति और समझौते की स्वैच्छिकता का पता लगाने के बाद मुबारत द्वारा तलाक का समर्थन करे: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
19 Dec 2024 1:14 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मुस्लिम जोड़े को तलाक का आदेश दिया, जिन्होंने मुबारत के माध्यम से आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया था।
जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के असबी के.एन. बनाम हाशिम एम.यू. के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि जहां मुबारत की पारस्परिक प्रकृति की प्रामाणिकता सत्यापित हो गई है, वहां न्यायालयों को आगे जांच नहीं करनी चाहिए और केवल तलाक को मंजूरी देनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा, “जब पक्षकार मुबारत के माध्यम से अपने तलाक की औपचारिक मान्यता की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो न्यायालय की प्राथमिक भूमिका समझौते की पारस्परिकता और स्वैच्छिकता को सत्यापित करना है। संतुष्टि होने पर, न्यायालय विघटन का समर्थन करने और पक्षों की वैवाहिक स्थिति को तलाकशुदा घोषित करने के लिए बाध्य है।”
शरीयत कानून के तहत, पक्षकार मुबारत नामक आपसी समझौते के माध्यम से तलाक की घोषणा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
न्यायालय ने कहा कि शरीयत कानून के तहत, विवाह को आपसी सहमति से और न्यायिक हस्तक्षेप के बिना, खुला या मुबारत प्रस्तुत करके भंग किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया की शुरुआत एक पक्ष द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रस्ताव रखने से होती है, जिस पर दूसरा पक्ष सहमत होता है। इसके बाद, जब दोनों पक्ष विवाह-विच्छेद के अपने निर्णय की पुष्टि करते हैं, तो तलाक हो जाता है।
न्यायालय ने माना कि ऐसे मामले में जहां आपसी सहमति से मुबारत दायर की गई थी, पारिवारिक न्यायालय को यह पता लगाना था कि समझौता वैध था या नहीं। एक बार ऐसी वैधता निर्धारित हो जाने के बाद, न्यायालय को बिना किसी और जांच के पक्षों को तलाक देने का आदेश पारित करना था। यह माना गया कि ऐसी कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त होगी, जिससे मामले को निर्विवाद माना जाएगा।
केरल हाईकोर्ट ने असबी के.एन. में कहा, "प्रथम दृष्टया संतुष्टि होने पर कि तलाक, खुला, तलाक-ए-तफवीज, जैसा भी मामला हो, का वैध उद्घोषणा या मुबारत समझौते का वैध निष्पादन था, पारिवारिक न्यायालय बिना किसी और जांच के न्यायेतर तलाक का समर्थन करने और पक्षों की स्थिति घोषित करने का आदेश पारित करेगा।"
वर्तमान मामले में, न्यायालय ने पाया कि जो पक्ष अलग-अलग रह रहे थे, उन्होंने 15.06.2024 को एक मुबारत समझौता किया था। यह भी पाया गया कि उसी के अनुसार, पति ने समझौते के अनुसार पत्नी को 30 लाख रुपये का भुगतान किया। न्यायालय ने माना कि ऐसी स्थिति में, मामले को पारिवारिक न्यायालय में वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तदनुसार, न्यायालय ने उन्हें तलाक का आदेश दिया।
केस टाइटल: अरशद हुसैन बनाम शाहनीला निशात