लापता यूपी पुलिस अधिकारी की मौत?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को क्रिमिनल रिट में बदला, खराब CCTV कैमरों पर 'शक' जताया
Shahadat
11 Dec 2025 10:11 AM IST

उत्तर प्रदेश पुलिस के सस्पेंड अधिकारी के लापता होने के मामले में एक गंभीर मोड़ आया। बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ के सब-इंस्पेक्टर अनुज कुमार "जाहिर तौर पर एक भयानक अंजाम को पहुंचे हैं"।
यह देखते हुए कि मामला 'गंभीर' और 'महत्वपूर्ण' मुद्दों से जुड़ा है, हाईकोर्ट ने उनकी मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को क्रिमिनल मिसलेनियस रिट याचिका में बदलने का निर्देश दिया।
जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने मामले में पुलिस जांच पर गहरा संदेह व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने खास तौर पर इस बात पर "बड़ा संदेह" जताया कि इलाके के सभी संबंधित CCTV कैमरे खराब हैं।
गौरतलब है कि SI अनुज कुमार 17 सितंबर, 2025 को अलीगढ़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) द्वारा सस्पेंड किए जाने के तुरंत बाद "बिना किसी निशान के लापता" हो गए।
जबकि याचिकाकर्ता अधिकारी की मां ने आरोप लगाया कि उन्हें आखिरी बार एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल के साथ देखा गया, पुलिस ने हाई कोर्ट के सामने सुझाव दिया कि रेलवे ट्रैक पर मिली एक अज्ञात लाश उन्हीं की है।
पहले दिए गए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने पुलिस के इस दावे पर कड़ी आपत्ति जताई कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस कोई भी प्रासंगिक फुटेज कैप्चर करने में विफल रहा।
कोर्ट ने कहा,
"हर CCTV कैमरा जो घटनाओं को कैप्चर कर सकता है, उसे खराब बताया गया।"
इसे सिर्फ एक तकनीकी खराबी मानने से इनकार करते हुए बेंच ने इस मामले में सबूतों को नष्ट करने की संभावित मिलीभगत के बारे में एक सख्त टिप्पणी दर्ज की।
कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की:
"एक CCTV कैमरा, जहां लगाया गया और जिसे खराब बताया गया, उस प्रतिष्ठान के मालिक के बारे में बड़ा संदेह पैदा करता है, जहां खराब CCTV कैमरा लगाया गया, जिसे निश्चित रूप से इस तथ्य की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि क्या प्रतिष्ठान का मालिक उस व्यक्ति के साथ मिलीभगत में हो सकता है, जो सबूतों को नष्ट करना चाहता था।"
सुनवाई के दौरान, राज्य ने SSP, अलीगढ़ की ओर से एक अनुपालन हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है। हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि इसे लापता अधिकारी का शव "स्वीकार करें या विश्वास करें"।
खास बात यह है कि पुलिस हलफनामे में SI को "अपहृत सब-इंस्पेक्टर" कहा गया। हालांकि, बेंच ने शव के बारे में रिपोर्ट को "बहुत अस्पष्ट" बताया। कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि हालांकि वे इस स्टेज पर तथ्यों पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन पुलिस की कहानी को बिना गहरी जांच के सीधे-सीधे स्वीकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा,
"यह अब ऐसा मामला नहीं रहा, जिसमें आदमी पुलिस की गैर-कानूनी हिरासत में हो... हो सकता है उसे गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया हो, लेकिन ज़ाहिर है उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ है।"
इसलिए याचिका को क्रिमिनल रिट में बदलते हुए मामले को 16 दिसंबर, 2025 को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया।

