भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को यांत्रिक रूप से जोड़ना 'अस्थायी': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि दहेज हत्या के मामलों में ट्रायल कोर्ट कब हत्या का आरोप जोड़ सकते हैं

LiveLaw News Network

28 Jun 2024 11:04 AM GMT

  • भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को यांत्रिक रूप से जोड़ना अस्थायी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि दहेज हत्या के मामलों में ट्रायल कोर्ट कब हत्या का आरोप जोड़ सकते हैं

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य के ट्रायल कोर्ट के जजों द्वारा दहेज हत्या और दहेज से संबंधित अमानवीय व्यवहार से जुड़े मामलों में बिना किसी सहायक सामग्री के आईपीसी की धारा 302 (हत्या) को नियमित और यांत्रिक रूप से जोड़ने पर आपत्ति जताई।

    जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की पीठ ने कहा कि दहेज हत्या और दहेज से संबंधित अमानवीय व्यवहार से जुड़े मामलों में हत्या का आरोप (आईपीसी की धारा 302) यांत्रिक रूप से जोड़ने से स्थिति "अधिक गंभीर और गंभीर" हो रही है।

    न्यायालय ने कहा, "जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति के आधार पर आरोप तय किए जाते हैं, न कि केवल हवा में या मनमाने तरीके से। वास्तव में, हमारी निचली अदालतें कानून के आदेशों या किसी गलत धारणा के तहत, बिना किसी ठोस सामग्री के वैकल्पिक आरोप के रूप में आईपीसी की धारा 302 को जोड़ती रहती हैं, जिससे आरोपी-अपीलकर्ता के लिए विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे।"

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालयों के लिए उचित तरीका यह है कि वे जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य, चाहे प्रत्यक्ष हो या परिस्थितिजन्य, प्रथम दृष्टया धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप जोड़ने का समर्थन करते हैं या उसे उचित ठहराते हैं, और उसके बाद ही ट्रायल जज को हत्या का आरोप तय करना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में, धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप मुख्य आरोप होगा न कि वैकल्पिक आरोप, जैसा कि राज्य में ट्रायल कोर्ट ने दहेज हत्या का आरोप तय करते समय गलत तरीके से मान लिया था।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "यदि अभियुक्त के खिलाफ हत्या का मुख्य आरोप ट्रायल में साबित नहीं होता है, तो न्यायालय केवल यह निर्धारित करने के लिए साक्ष्य पर गौर करेगा कि क्या धारा 304बी आईपीसी के तहत दहेज हत्या का वैकल्पिक आरोप स्थापित होता है या नहीं।"

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में, न्यायालय ने नोट किया कि ट्रायल जज राजबीर @ राजू और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2010) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ऐसे सभी मामलों में हत्या के आरोप तय कर रहे थे।

    हाईकोर्ट ने कहा, "ट्रायल कोर्ट यंत्रवत् आरोप तय कर रहे हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि राजबीर के मामले (सुप्रा) में दिए गए फैसले के अनुपालन में धारा 302 आईपीसी को जोड़ने का औचित्य साबित करने के लिए नाम मात्र का भी सबूत नहीं है।"

    2010 के मामले में, शीर्ष अदालत ने भारत के सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वे धारा 304-बी आईपीसी के आरोप में धारा 302 को जोड़ें, ताकि महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य और बर्बर अपराधों में मौत की सजा दी जा सके। हालांकि, इस फैसले और उस मामले में जारी निर्देश को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जसविंदर सैनी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) के 2013 के मामले में स्पष्ट किया, जिसमें कहा गया था कि ऐसे मामले में जहां दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है, अगर सबूत अनुमति देते हैं तो धारा 302 के तहत भी आरोप तय किया जा सकता है।

    जसविंदर सैनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देश नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है,

    “…इस न्यायालय ने राजबीर के मामले (सुप्रा) में निर्देश दिया था कि प्रत्येक मामले में धारा 302 आईपीसी के तहत आरोप जोड़ा जाए जिसमें अभियुक्तों पर धारा 304-बी के तहत आरोप लगाया गया हो। हमारी राय में, यह इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सही आशय नहीं था। निर्देश का उद्देश्य यंत्रवत् और मामले में उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति पर उचित ध्यान दिए बिना पालन करना नहीं था। इस न्यायालय का मतलब केवल यह था कि ऐसे मामले में जहां दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है, धारा 302 के तहत भी आरोप लगाया जा सकता है यदि साक्ष्य अन्यथा अनुमति देते हैं। इस न्यायालय के आदेश से कोई अन्य अर्थ नहीं निकाला जा सकता है।”

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों के खिलाफ हत्या के अपराध के लिए तभी आरोप तय करना चाहिए जब जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य ऐसा करने की मांग करते हों। न्यायालय ने कहा कि यदि धारा 302 आईपीसी अपराध जोड़ा जाता है, तो इसे मुख्य अपराध और पूरक अपराध माना जाना चाहिए।

    न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि धारा 304-बी आईपीसी धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के अपराध के गठन से काफी अलग है; इसलिए, पूर्व को बाद के मुकाबले एक मामूली अपराध नहीं माना जा सकता है।

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मुकदमे के दौरान, न्यायालय को लगता है कि यह स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य सबूत नहीं है कि मृत्यु प्रकृति में हत्या थी, तो ऐसी स्थिति में, यदि धारा 304 बी आईपीसी के तहत तत्व उपलब्ध हैं, तो ट्रायल कोर्ट को उक्त प्रावधान के तहत आगे बढ़ना चाहिए।

    इसे देखते हुए, न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए सभी निर्णयों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि सभी मामलों की फिर से सुनवाई की जानी चाहिए।

    न्यायालय ने निर्देश दिया कि जसविंदर सैनी मामले और विजय पाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य (2014) मामले में निर्धारित अनुपात का सख्ती से पालन करते हुए अभियुक्त-अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए “आरोपों” को फिर से तय करने के बाद सभी मामलों को फिर से सुनवाई के लिए संबंधित सत्र न्यायालयों को वापस भेज दिया जाए और दिन-प्रतिदिन सुनवाई की जाए और किसी भी पक्ष को कोई अनुचित स्थगन दिए बिना 31 दिसंबर 2024 तक इसे समाप्त किया जाए।

    केस टाइटलः राममिलन बुनकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और संबंधित अपील 2024 लाइव लॉ (एबी) 413

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 413

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story