वैवाहिक विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की ओर से दायर सीडी की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए, पति का दावा- सीडी में पत्नी के पोर्नोग्राफी में शामिल होने के सबूत

LiveLaw News Network

7 Jun 2024 10:20 AM IST

  • वैवाहिक विवाद | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति की ओर से दायर सीडी की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए, पति का दावा- सीडी में पत्नी के पोर्नोग्राफी में शामिल होने के सबूत

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पति द्वारा प्रस्तुत सीडी/डीवीडी की फोरेंसिक जांच का निर्देश दिया है, जिसमें कथित तौर पर उसकी पत्नी को फंसाने वाले यौन वीडियो हैं।

    पति हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दायर तलाक के लिए अपने मुकदमे और संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 25 के तहत अपनी दो नाबालिग बेटियों की कस्टडी के लिए दायर मुकदमे का समर्थन करते हुए यह सबूत पेश करना चाहता है।

    याचिकाकर्ता का मामला था कि उसकी पत्नी किसी सेक्स रैकेट और पोर्नोग्राफी में शामिल है, यही वजह है कि वे दोनों अब अलग-अलग रह रहे हैं। याचिकाकर्ता को आशंका है कि उसकी दो नाबालिग बेटियों को भी सेक्स रैकेट का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

    यह भी दिखाया गया कि वह पिता के रूप में काफी चिंतित है जो अपनी दो नाबालिग बेटियों की जान बचाना चाहता है और उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।

    इस याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में लगाए गए आरोपों और अपनी पत्नी के खिलाफ की गई गंभीर शिकायतों, अश्लील दृश्यों को अपलोड करने वाली वेबसाइटों के विवरण को देखते हुए, जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने कर्नाटक, बैंगलोर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा डीवीडी और सीडी की तकनीकी जांच के लिए निर्देश देना आवश्यक पाया।

    पारिवारिक न्यायालय द्वारा वीडियो की फोरेंसिक जांच के लिए उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता (पति) ने हाईकोर्ट का रुख किया कि वैवाहिक मामलों का शीघ्रता से निर्णय किया जाना चाहिए।

    दरअसल पति ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, और पारिवारिक न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया कि सीडी/डीवीडी जिसमें कुछ ऑडियो और वीडियो थे, को विज्ञान प्रयोगशाला से सत्यापित कराया जाए और साथ ही सीडी के साथ विपरीत पक्ष (पत्नी) की आवाज का नमूना भी भेजा जाए।

    पारिवारिक न्यायालय ने आवेदन स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि ऑडियो और वीडियो सीडी को 2018 में निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा जाए। पक्षों (पति और पत्नी) की आवाज के नमूने लेने के बाद, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया गया कि डिजिटल डेटा में महिला और पुरुष की आवाज पत्नी और याचिकाकर्ता/पति की आवाज के साथ अधिकतम संभावित रूप से समान पाई गई।

    हालांकि, जहां तक ​​वीडियो डिजिटल डेटा का सवाल है, चूंकि यह ट्रांसक्रिप्शन के अनुसार नहीं था, इसलिए ऑडियो और वीडियो सीडी और डीवीडी की जांच करते समय इसकी जांच नहीं की जा सकती थी।

    इसके बाद, याचिकाकर्ता ने आपत्तिजनक आवेदन दिया कि यदि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश, लखनऊ डीवीडी का परीक्षण नहीं कर सकती है और रिपोर्ट नहीं भेज सकती है, तो इसे किसी अन्य एजेंसी को भेजा जाना चाहिए। पारिवारिक न्यायालय ने जनवरी 2023 के आदेश के तहत इस आवेदन को खारिज कर दिया और इसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

    याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और पारिवारिक न्यायाधीश को निर्देश दिया कि वे ऑडियो और वीडियो दोनों सीडी/डीवीडी की जांच फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, कर्नाटक, बैंगलोर से नए सिरे से करवाएं।

    न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि प्रयोगशाला को सीडी/डीवीडी प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

    न्यायालय ने याचिका का निपटारा करते हुए आगे आदेश दिया कि "पारिवारिक न्यायालय इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करेगा। जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है, रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, ट्रायल कोर्ट मामलों पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।"

    केस टाइटलः शिव राम बनाम श्रीमती पिंकी और 2 अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 379

    केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 379

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक

    Next Story