कृष्ण जन्मभूमि विवाद: 18 याचिकाओं के ‌खिलाफ दायर मस्जिद समिति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा

LiveLaw News Network

1 Aug 2024 3:19 PM IST

  • कृष्ण जन्मभूमि विवाद: 18 याचिकाओं के ‌खिलाफ दायर मस्जिद समिति की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में देवता और हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्वीकार्यता को चुनौती देने वाली शाही ईदगाह मस्जिद (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) द्वारा दायर एक आवेदन पर कल अपना फैसला सुनाएगा।

    जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ विवाद में शामिल सभी पक्षों की व्यापक सुनवाई के बाद लगभग दो महीने पहले अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद कल अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि एकल न्यायाधीश ने इस साल फरवरी में मस्जिद समिति की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू की थी।

    संक्षेप में विवाद

    पूरा विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को तोड़कर बनाया गया था।

    1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, मंदिर प्रबंधन प्राधिकरण और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के बीच एक 'समझौता' हुआ था, जिसके तहत दोनों पूजा स्थलों को एक साथ संचालित करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में अदालतों में विभिन्न प्रकार की राहत की मांग करने वाले पक्षों द्वारा अब इस समझौते की वैधता पर संदेह किया गया है।

    वादियों का तर्क है कि समझौता धोखाधड़ी से भरा और कानून में अमान्य था। उनमें से कई विवादित स्थल पर पूजा करने के अधिकार का दावा करते हैं और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करते हैं।

    पिछले साल मई में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और सात अन्य द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन को स्वीकार करते हुए, कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा अदालत के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था।

    Next Story