लंबे समय तक अलग रहना और साथ ही बिना किसी रिश्ते को फिर से पाने की इच्छा के आपराधिक मुकदमा चलाना, शादी के टूटने को दर्शाता है, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Amir Ahmad
13 Sept 2024 4:27 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि लंबे समय तक अलग रहना और साथ ही आपराधिक मुकदमा चलाना और वैवाहिक रिश्ते को फिर से पाने की इच्छा के बिना कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना शादी के टूटने को दर्शाता है, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता।
21 साल से अलग चल रहे वैवाहिक मामले पर विचार करते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की पीठ ने कहा कि युवा विवाह में कई वर्षों तक परित्याग, कठोर शब्दों का प्रयोग, पति-पत्नी द्वारा सहवास की इच्छा और प्रयास की कमी तथा दहेज की मांग के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज करना, तलाक के मामले की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही और दोषसिद्धि के लिए अपील में आगे बढ़ना (शुरुआती बरी होने के बाद) यह दर्शाता है कि किसी भी मामले में दोनों पक्षों के बीच विवाह पूरी तरह से टूट चुका है।"
प्रतिवादी-पति के अनुसार उनके पिता और भाई-बहन उन्नाव में उनके साथ रहते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद अपीलकर्ता-पत्नी ने दावा किया कि वह वैवाहिक घर में असुरक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि घर में केवल पुरुष सदस्य ही मौजूद थे। प्रतिवादी उसके साथ बरेली चला गया, जो उसका कार्यस्थल था, जहां वह अधिक समय तक नहीं रही और यह कहते हुए कानपुर नगर चली गई कि वह वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रही है।
यहां तक कि जब प्रतिवादी ने कानपुर नगर में परिसर किराए पर लिया तब भी पत्नी अपने पैतृक घर में रहना पसंद करती थी। आखिरकार, प्रतिवादी-पति उन्नाव में अपने परिवार के साथ रहने के लिए चले गए। 2002 में उनकी एक बेटी हुई और आखिरकार 2003 में वे अलग हो गए।
प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने उसके परिवार के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया, कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज करने की धमकी दी।
न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने पति के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू करने के बाद आपराधिक मामला दर्ज किया। यह पाया गया कि दहेज की मांग और क्रूरता के आरोप विवाह के 6 वर्ष बाद तलाक की कार्यवाही शुरू होने के बाद पहली बार लगाए गए थे।
अदालत ने पाया कि प्रतिवादी-पति ने यह साबित कर दिया कि उसने अपने वैवाहिक संबंध को बरकरार रखने के लिए प्रयास किए। हालांकि अपीलकर्ता-पत्नी अपने पैतृक घर जाने के लिए बहाने बनाती रही और धमकी देती रही।
“पहली अपील में बैठे हुए हम खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इच्छुक हैं कि अपीलकर्ता की प्रतिवादी के साथ उसके पैतृक घर या उसके कार्यस्थल या यहां तक कि कानपुर नगर में वैवाहिक जीवन में रहने की कोई इच्छा या इच्छा नहीं थी। वह केवल अपने पैतृक घर में रहना चाहती थी।”
अदालत ने पाया कि यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता सिद्ध नहीं हुई लेकिन प्रतिवादी-पति द्वारा आरोपित उसके असभ्य व्यवहार और धमकियों पर विवाद नहीं किया जा सकता। यह पाया गया कि यह तथ्य भी सिद्ध हो चुका है कि आपराधिक मामला केवल तलाक की कार्यवाही के कारण दर्ज किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि आपराधिक मामला तलाक की कार्यवाही से स्वतंत्र था।
प्रतिवादी-पति ने यह भी दलील दी कि पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे आरोप के कारण उसे जेल भेजा गया और 2 साल के लिए सेवा से निलंबित कर दिया गया। इसलिए भले ही वह शुरू में अपने रिश्ते को जारी रखना चाहता था, लेकिन अब वह वैवाहिक संबंध को पुनर्जीवित नहीं करना चाहता।
तदनुसार, अदालत ने माना कि पक्षों के बीच विवाह पूरी तरह से टूट चुका है। पक्षों के बीच विवाह को समाप्त करने के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, कानपुर नगर के आदेश के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया।
केस टाइटल- आरती तिवारी बनाम संजय कुमार तिवारी