Indian Succession Act | धारा 57(क)(ख) के दायरे से बाहर की संपत्तियों से संबंधित हिंदू वसीयतों के लिए प्रोबेट की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

8 Nov 2025 8:19 PM IST

  • Indian Succession Act | धारा 57(क)(ख) के दायरे से बाहर की संपत्तियों से संबंधित हिंदू वसीयतों के लिए प्रोबेट की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी हिंदू के वसीयतनामा उत्तराधिकार में यदि कोई संपत्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 57 (क) और (ख) द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में नहीं आती है तो अधिनियम की धारा 213 के तहत प्रोबेट प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

    भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 57 वसीयत संबंधी अधिनियम के प्रावधानों को सीमित रूप से हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों तक विस्तारित करती है। इसमें प्रावधान है कि ये नियम पहले बंगाल, मद्रास और बंबई के पुराने प्रेसीडेंसी शहरों में या उनसे संबंधित संपत्ति के भीतर की गई वसीयतों पर लागू होंगे। बाद में (1 जनवरी 1927 से) पूरे भारत में ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई सभी वसीयतों पर लागू होंगे। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 213 में प्रावधान है कि किसी भी न्यायालय में निष्पादक या वसीयतदार के रूप में कोई भी अधिकार कानूनी रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रोबेट प्रदान न किया गया हो।

    अपील के प्रोबेट मामले में एडिशनल जिला जज, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। दिनांक 26.11.2010 के आदेश द्वारा जज ने प्रोबेट मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वसीयत अधिनियम की धारा 57 के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत नहीं आती। बल्कि उन्होंने कहा कि मामला धारा 57 (ग) के अंतर्गत आता है, जो धारा 213 के तहत शर्तों को पूरा किए बिना प्रोबेट प्रदान करने पर रोक लगाता है।

    जस्टिस चंद्र कुमार राय ने माना कि धारा 213 अधिनियम की धारा 57 (ग) के अंतर्गत आने वाली वसीयतों पर अपनी अनुपयुक्तता के बारे में स्पष्ट है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के त्रिलोकी नाथ बनाम कन्हैया लाल मामले में दिए गए निर्णयों और सुप्रीम कोर्ट के कांता यादव बनाम ओम प्रकाश यादव एवं अन्य तथा क्लेरेंस पेस एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए यह निर्णय दिया।

    क्लेरेंस पेस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया,

    “अधिनियम की धारा 213 और 57 का संयुक्त अध्ययन यह दर्शाता है कि जहां वसीयत के पक्षकार हिंदू हैं या विवादित संपत्तियां धारा 57(क) और (ख) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नहीं हैं, वहां अधिनियम की धारा 213 की उप-धारा (2) लागू होती है और उप-धारा (1) लागू नहीं होती। परिणामस्वरूप, उन क्षेत्रों के बाहर बनाई गई वसीयत या उन क्षेत्रों के बाहर स्थित अचल संपत्तियों के संबंध में किसी हिंदू को प्रोबेट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।”

    यह पाते हुए कि वर्तमान विवाद में संपत्ति धारा 57 (क) और (ख) के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर है, कोर्ट ने एडिशनल जिला जज द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया और मामला बहाल कर दिया।

    तदनुसार, प्रथम अपील स्वीकार कर ली गई।

    Case Title: Vivek Singhal v. Smt.Vijaya Rani Singhal [FIRST APPEAL FROM ORDER No. - 279 of 2011]

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